जिला मुख्यालय के पांच केन्द्रों पर एक पाली में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक होगी परीक्षा तैयारी को लेकर एडीएम ने किया ब्रीफिंग दरभंगा. समाहरणालय में अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार द्वारा परिवहन विभाग में “प्रवर्तन अवर निरीक्षक ” पद पर नियुक्ति के लिये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित प्रारंभिक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर सेक्टर पदाधिकारी, केंद्राधीक्षक को ब्रीफिंग की गयी. परीक्षा सात सितंबर को जिला मुख्यालय स्थित पांच केन्द्रों पर एक पाली में सुबह 10 बजे से दाेपहर 12 बजे तक होगी. परीक्षा केंद्र पर जैमर तथा सीसीटीवी लगाया जायेगा. केन्द्राधीक्षक के नियंत्रण कक्ष में हॉट लाइन फोन की व्यवस्था होगी. प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थी के प्रवेश के समय फोटोग्राफी कराना, अभ्यर्थी के बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, परीक्षा के क्रम में अभ्यर्थी की फोटोग्राफी, विडियोग्राफी की जायेगी.
08.30 बजे से 09.30 बजे तक केंद्र में मिलेगा प्रवेश
परीक्षा का संचालन स्वच्छ, कदाचारमुक्त एवं कुशलतापूर्वक हो, इसके लिये केन्द्राधीक्षकों को दिशा-निर्देश दिया गया. बताया गया कि केंद्र पर प्रतिनियुक्त वीक्षक एवं अन्य कर्मी सुबह 07 बजे तक उपस्थित रहेंगे. केंद्र पर अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग समय 08.30 बजे से 09.30 बजे तक है. बाद में किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा. परीक्षार्थी को वैध प्रवेश-पत्र तथा बिना फोटो पहचान-पत्र के केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा. प्रवेश के समय स्टेटिक दंडाधिकारी सभी परीक्षार्थी का भौतिक रूप से जांच सुनिश्चित करायेंगे. परीक्षार्थी किसी भी लिखित सामग्री, प्रवेश पत्र पर कोई लेख, सदा कागज, केलकुलेटर, मोबाइल फोन या कोई अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करेंगे.
त्रुटिपूर्ण नाम वाले परीक्षार्थी भी दे सकेंगे परीक्षा
कहा गया कि ऐसे परीक्षार्थी, जो अपने प्रवेश पत्र में नाम/पिता/पति के नाम आदि में किसी प्रकार की त्रुटि की शिकायत करते हैं, तो संबंधित परीक्षार्थी को सामान्य प्रकार से परीक्षा में सम्मिलित होने दिया जायगा. उनसे इस संबंध में आवेदन प्राप्त कर परीक्षा के बाद केन्द्राधीक्षक के अग्रसारण प्रतिवेदन के साथ बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग कार्यालय को भेज दिया जायेगा.
परीक्षा समाप्त होने से पहले केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं
परीक्षा अवधि के अंतिम 30 मिनट में किसी भी परीक्षार्थी को शौचालय जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी. परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी, चाहे उसने अपनी उत्तर पुस्तिका वीक्षक के पास जमा क्यों न कर दी हो. ब्रीफिंग में अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर, जिला शिक्षा पदाधिकारी कृष्णानंद सदा, वरीय उप समाहर्ता निशांत कुमार, पवन कुमार यादव, अमृता कुमारी आदि पदाधिकारी उपस्थित थे.
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