Darbhanga news: दरभंगा. दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अलग- अलग तीन न्यायाधीशों की अदालत ने चार आपराधिक मामले में सात आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी. प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्र की अदालत ने गुरुवार को आर्म्स एक्ट के आरोपित सदर थाना क्षेत्र के छपकी निवासी कमरुद्दीन उर्फ सितारे और सलाउद्दीन उर्फ सोनी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. वहीं दहेज उत्पीड़न से संबंधित एक अन्य मामले में आरोपित ललित मुखिया की जमानत याचिका निष्पादित की गयी. अपर सत्र न्यायाधीश आदि देव की अदालत ने जानलेवा हमला के आरोपित नगर थाना क्षेत्र के रत्नोपट्टी निवासी शिव शंकर साह और बबीता देवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. वहीं अपर सत्र न्यायाधीश नागेश प्रसाद सिंह की अदालत ने मोटरसाइकिल लूट कर ब्रिकी करने वाले गिरोह के सदस्य मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के लखनपुर निवासी राजा कुमार और सीतामढ़ी के बोखरा थाना क्षेत्र के बथौल गांव के शिव नारायण राय के पुत्र नन्द कुमार उर्फ आनंद कुमार की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है. लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने न्यायालय में अभियोजन की ओर से पक्ष रखा.
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