बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 01 Sep 2019 5:46 AM
दरभंगा : नये नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के निजी वाहन चलाता पकड़ा जाता है, तो पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जायेगा. अभी जुर्माना की राशि एक हजार रुपये है. शराब पीकर दो एवं चार चक्का निजी वाहन चलाते समय पहली बार पकड़े जाने पर छह महीना जेल व 10 हजार रुपये, […]
दरभंगा : नये नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के निजी वाहन चलाता पकड़ा जाता है, तो पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जायेगा. अभी जुर्माना की राशि एक हजार रुपये है. शराब पीकर दो एवं चार चक्का निजी वाहन चलाते समय पहली बार पकड़े जाने पर छह महीना जेल व 10 हजार रुपये, दूसरी बार पकड़े जाने पर दो साल की जेल साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है.
पहले एक हजार रुपये जुर्माना और एक महीने की सजा का प्रावधान था. तेज गति से गाड़ी चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना एवं तीन महीने की सजा मिलेगी. दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना एवं एक साल की सजा का प्रावधान किया गया है. पहले पांच सौ रुपये एवं तीन महीना के सजा का प्रावधान था. नाबालिग वाहन चालक के पकड़े जाने पर 25 सौ रुपये जुर्माना भरना होगा. पहले नाबालिग को वाहन चलाते पकड़े जाने पर चार सौ रुपये जुर्माना लगता था.
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