दरभंगा : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मालवीय की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में बहेड़ी थाना क्षेत्र के मिंटू कुमार को भादवि की धारा 376 में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. वहीं अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 4 में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. पॉक्सो एक्ट की धारा 8 में 10 वर्ष कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. दोषी मिंटू कुमार 20 दिसंबर 2016 को मामले में गिरफ्तार किया गया था.
अभियोजन की ओर से काम कर रहे पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बताया कि कांड के सूचक ने आरोपी के खिलाफ तीन सितंबर 2016 को बहेड़ी थाना में भादवि की धारा 376 एवं 4/ 6 पॉक्सो एक्ट के तहत कांड संख्या 168/2016 दर्ज कराया था. अनुसंधानकर्ता द्वारा मामले में 31 जनवरी 2017 को आरोप-पत्र समर्पित किया गया था.
20 फरवरी 2017 को अदालत ने मामले में संज्ञान लिया एवं चार मार्च 2017 को दोषी मिंटू कुमार के विरुद्ध भादवि की धारा 376 एवं 6 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप गठन किया गया. विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से आठ लोगों की गवाही कराई गई.