विधि-व्यवस्था में नहीं लगाये जायेंगे अब सीओ, मुख्य सचिव ने सभी डीएम को लिखा पत्र

Updated at : 02 Jan 2021 9:27 AM (IST)
विज्ञापन
विधि-व्यवस्था में नहीं लगाये जायेंगे अब सीओ, मुख्य सचिव ने सभी डीएम को लिखा पत्र

लोगों को राजस्व एवं भूमि सुधार संबंधी समस्याओं के निस्तारण में दिक्कत नहीं आये, समय से सुनवाई हो इसके लिए विभाग हर स्तर पर प्रयास कर रहा है.

विज्ञापन

पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आदेश है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी- कर्मचारी जमीन संबंधी मामलाें का समय से निस्तारण करेंगे.

म्यूटेशन, जमाबंदी, लगान वसूली आदि काम में किसी भी तरह ही बाधा नहीं आये, इसके लिए अंचल अधिकारी- राजस्व अधिकारी को दूसरे विभाग या काम में प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा. विधि- व्यवस्था में भी प्रतिनियुक्ति नहीं की जायेगी.

मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस पर अमल कराने के लिए सभी जिलों के डीएम को आदेश जारी किया है.

जमीन धारक आदि लोगों को भूमि संबंधी सभी मामलों का पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ समय- सीमा में कार्य करने के लिए उद्देश्य से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किये हुए है.

इसमें अॉनलाइन दाखिल-खारिज, ऑनलाइन एलपीसी, ऑनलाइन भू-लगान, सरजमीनी सेवाओं के तहत ऑपरेशन भूमि दखल-देहानी अभियान बसेरा तथा जल-जीवन हरियाली कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है.

साथ ही रैयतों की सुविधा के लिए विशेष अभियान चलाकर ऑनलाइन प्रकाशित डिजिटाइज्ड जमाबंदी पंजियों की अशुद्धियों के सुधार के लिए परिमार्जन पोर्टल विकसित किया गया है.

आठ दिसंबर को सीएम की समीक्षा बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने यह मुद्दा उठाया.

बताया था कि अंचल अधिकारी एवं अंचल कार्यालय में पदस्थापित राजस्व अधिकारी को विभागीय कार्य के अलावा परीक्षा संचालन, विधि -व्यवस्था में प्रतिनियुक्त किया जा रहा है.

इससे राजस्व संबंधी सरकार के महत्वपूर्ण कार्य का पूरे नहीं हो पा रहे हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा कि लोगों को राजस्व एवं भूमि सुधार संबंधी समस्याओं के निस्तारण में दिक्कत नहीं आये, समय से सुनवाई हो इसके लिए विभाग हर स्तर पर प्रयास कर रहा है.

फैक्ट फाइल

  • म्यूटेशन के प्रतिमाह आवेदन 1.5 लाख

  • म्यूटेशन के अब तक लंबित मामले 951196

  • परिमार्जन पोर्टल पर अस्वीकृत केस 31025

  • होल्डिंग रसीद (सालाना) 1.15 करोड़

Posted by Ashish Jha

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन