अपहरण कांड में आजीवन कारावास
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :01 Jun 2017 9:48 AM (IST)
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बेतिया : 19 वर्ष पूर्व फिरौती के लिए किये गये अपहरण के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एफटीसी द्वितीय ओमप्रकाश ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार अर्थदंड देना होगा. सजायाफ्ता भरत महतो चनपटिया थाना के लोहियरिया भंगहा टोला निवासी बताया गया है. अपर […]
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बेतिया : 19 वर्ष पूर्व फिरौती के लिए किये गये अपहरण के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एफटीसी द्वितीय ओमप्रकाश ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
साथ ही 10 हजार अर्थदंड देना होगा. सजायाफ्ता भरत महतो चनपटिया थाना के लोहियरिया भंगहा टोला निवासी बताया गया है. अपर लोक अभियोजक गोविंद यादव ने बताया कि 1 अगस्त 1998 को भरत महतो ने अपने ही गांव के फूलमति देवी के पुत्र संतोष ठाकुर का अपहरण फिरौती के लिए कर लिया था. फिरौती में भरत ने 5 लाख की मांग की थी. करीब दो माह बाद संतोष अपराधियों के चंगुल से भाग कर घर आ गया था. इस मामले में फुलमति ने चनपटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ओमप्रकाश ने भरत महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.
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