पिपरपाती हत्याकांड में नौ को उम्रकैद

Published at :31 May 2017 9:04 AM (IST)
विज्ञापन
पिपरपाती हत्याकांड में नौ को उम्रकैद

प्रत्येक सजायाफ्ता पर लगा दस-दस हजार का अर्थदंड चार वर्षों में एडीजे पंचम ने सुनाया फैसला बेतिया : जिले के चर्चित मैनाटांड़ थाना के पिपरपाती हत्याकांड मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार ने नौ हत्यारोपितों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद समेत दस-दस हजार रूपये की अर्थदंड […]

विज्ञापन
प्रत्येक सजायाफ्ता पर लगा दस-दस हजार का अर्थदंड
चार वर्षों में एडीजे पंचम ने सुनाया फैसला
बेतिया : जिले के चर्चित मैनाटांड़ थाना के पिपरपाती हत्याकांड मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार ने नौ हत्यारोपितों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद समेत दस-दस हजार रूपये की अर्थदंड की सजा सुनाई है. सजायाफ्ता राजहरण मुखिया, चंद्रेश्वर मुखिया, भरत मुखिया, मुरारी मुखिया, नन्हू मुखिया, लालकिशोर मुखिया, रामचंद्र मुखिया, अच्छेलाल मुखिया तथा भरतरी मुखिया मैनाटांड़ थाने के पिपरपाती गांव के ही निवासी है.
लोक अभियोजक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि 27 मार्च 2013 को सभी आरोपित हरवे-हथियार से लैस होकर और नजायज मजमा बनाकर अपने ही गांव के शंभू दास के दरवाजे पर आये और गाली-गलौज करने लगे. मना करने पर आरोपितों ने एक राय होकर शंभू दास के लड़कों विनोद दास और प्रमोद दास को भाला व लाठी से मारपीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया. इलाज के दौरान विनोद दास की मौत पीएमसीएच पटना में हो गयी. इस संबंध में पिपरपाती निवासी शंभू दास ने मैनाटांड़ थाना में कांड संख्या 26/13 दर्ज करायी. इसके बाद अनुसंधान के पूरा करते हुए पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ आरोप को सही पाकर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. इसी मामले की सुनवाई महज चार वर्ष में ही पूरी करते हुए न्यायालय ने आरोपितों को भादिव की धारा 302, 307, 324, 325, 34 के अंतर्गत दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन