किशोरी के अपहरण में आठ को सात-सात वर्ष की सजा
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दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भुगतान करने का भी आदेश बेतिया. शादी की नीयत से 12 वर्ष पूर्व एक किशोरी के अपहरण के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार ने आठ आरोपितों को दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उन्होंने प्रत्येक आरोपित […]
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दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भुगतान करने का भी आदेश
बेतिया. शादी की नीयत से 12 वर्ष पूर्व एक किशोरी के अपहरण के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार ने आठ आरोपितों को दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उन्होंने प्रत्येक आरोपित पर दस-दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है.
सजायाफ्ता मुबारक मियां, शदीक मियां, कलाम मियां, हाजी मियां, दुखी मियां, फुलबानो खातून, कलाम मुखिया तथा हबीबन खातून, जगदीशपुर थाना के कठैया विशुनपुर गांव के निवासी हैं. अपर लोक अभियोजक दीपक सिंह ने बताया कि 29 मई 2005 को रात्रि दस बजे आरोपितों ने मिलकर जगदीशपुर चौरिया टोला के इस्लाम मियां की बारह वर्षीय नाबालिग पुत्री का अपहरण शादी की नीयत से कर लिया. इस संबंध में अपहृता के पिता इस्लाम मियां ने जगदीशपुर नौतन थाना कांड संख्या 90/2005 दर्ज कराया था. जिसमें पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात आरोपों को सही मानते हुए सभी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. इसी मामले में न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आठों आरोपितों को दोषी पाकर यह सजा सुनायी है.
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