सामान्य 1000 व आरक्षित को 500 देना होगा नामांकन शुल्क

Published at :05 Apr 2017 5:25 AM (IST)
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सामान्य 1000 व आरक्षित को 500 देना होगा नामांकन शुल्क

बेतिया : राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका आम निर्वाचन 2017 के प्रत्याशियों के लिए नामांकन शुल्क की दर जारी कर दी है. जिला निर्वाचन कार्यालय को शुल्क की निर्धारित दर की सूची उपलब्ध करा दी गयी है. इसके तहत नगर परिषद के सामान्य प्रत्याशियों का एक हजार व नगर पंचायत के सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों […]

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बेतिया : राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका आम निर्वाचन 2017 के प्रत्याशियों के लिए नामांकन शुल्क की दर जारी कर दी है. जिला निर्वाचन कार्यालय को शुल्क की निर्धारित दर की सूची उपलब्ध करा दी गयी है. इसके तहत नगर परिषद के सामान्य प्रत्याशियों का एक हजार व नगर पंचायत के सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को 400 रुपये नामांकन शुल्क देना होगा.

जानकारी के अनुसार, आयोग द्वारा प्रत्याशियों के लिए तीनों स्तर के प्रत्याशियों के लिए अलग-अलग नामांकन शुल्क की राशि निर्धारित की है. इसमें नगर निगम क्षेत्र के लिए नामांकन करनेवाले सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को दो हजार का शुल्क देय होगा. नगर निगम क्षेत्र में आरक्षित कोटि के प्रत्याशियों और सभी वर्ग की महिलाओं का नामांकन शुल्क एक हजार निर्धारित किया गया है. नगर परिषद क्षेत्र में नामांकन करनेवाले सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को नामांकन शुल्क के रूप में एक हजार रुपये जबकि आरक्षित कोटि के साथ सभी कोटि की महिला प्रत्याशियों के लिए नामांकन का शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है.

इसी तरह से नगर पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन करनेवाले सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को 400 रुपये जबकि आरक्षित कोटि सहित सभी वर्ग की महिलाओं को नामांकन शुल्क के रूप में 200 रुपये नामांकन शुल्क जमा कराना होगा.

दो सेट में जमा कर सकेंगे नामांकन पत्र: निकाय चुनाव में नामांकन पत्र अधिकतम दो सेट में जमा कराया जा सकता है. किसी व्यक्ति द्वारा दो सेट में नामांकन किया गया हो और नामांकन में दोनों सेट सही पाये गये है तो वह व्यक्ति किसी एक सेट से अपनी उम्मीदवारी वापस लेता है तो दोनों सेट संबंधित वार्ड से वापस मानी जायेगी. नामांकन शुल्क के रूप में नाजीर रसीद या ट्रेजरी चलान प्रमाण के रूप में मूल में संलग्न की जायेगी. उसी वार्ड के नामांकन की दूसरे सेट जमा किये जाने की स्थिति में नाजीर रसीद या ट्रेजरी चलान की छाया प्रति मान्य होगी.
निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के लिए जारी किया शुल्क
नगर पंचायत के लिए 400 रुपये निर्धारित
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