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आया फैसला, अपहरणकर्ता को सजा

बेतियाः फिरौती के लिए अपहरण करने के एक मामले में बैरिया थाना क्षेत्र के बगही-बकुलिया के झुन्ना चौधरी को न्यायालय ने बुधवार को आजीवन कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. इस मामले की सुनवाई तदर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम जितेंद्र कुमार मिश्र ने की. उन्होंने इस घटना में दोषी पाते हुए […]

बेतियाः फिरौती के लिए अपहरण करने के एक मामले में बैरिया थाना क्षेत्र के बगही-बकुलिया के झुन्ना चौधरी को न्यायालय ने बुधवार को आजीवन कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. इस मामले की सुनवाई तदर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम जितेंद्र कुमार मिश्र ने की. उन्होंने इस घटना में दोषी पाते हुए अपहरणकर्ता झुन्ना चौधरी को आजीवन कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी.

अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अपर लोक अभियोजक राजेश्वर प्रसाद वर्मा ने बताया कि 18 जून 2006 को रात्रि 9 बजे अजय चौधरी को उसी के गांव के झुन्ना चौधरी, राजेश चौधरी व संजीव चौधरी बरात दिखाने के बहाने ले गये. बाद में उसका अपहरण फिरौती के लिए कर लिया. इस संबंध में अजय के पिता रघुनाथ चौधरी ने बैरिया थाना कांड 97/2006 दर्ज कराया था. इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह सजा सुनायी है. जानकारी के अनुसार इसी मामले में पूर्व में भी न्यायालय तीन अन्य आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाचुकी है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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