सजा
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चरस तस्करी के मामले में दो को दस साल की सजा, दो लाख रुपये जुर्माना
सजा जुर्माना नहीं अदा करने पर एक साल काटनी होगी अतिरिक्त सजा 48 पैकेट नेपाली चरस के साथ ठकराहां में पकड़ा गया था तस्कर बेतिया : चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एडीजे तृतीय राजकिशोर पांडेय ने दो तस्करी के मामले में दो तस्करों को दोषी पाते हुए दस-दस वर्ष कठोर […]
जुर्माना नहीं अदा करने पर एक साल काटनी होगी अतिरिक्त सजा
48 पैकेट नेपाली चरस के साथ ठकराहां में पकड़ा गया था तस्कर
बेतिया : चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एडीजे तृतीय राजकिशोर पांडेय ने दो तस्करी के मामले में दो तस्करों को दोषी पाते हुए दस-दस वर्ष कठोर करावास की सजा सुनाया है.
साथ ही दोनों पर दो-दो लाख रूपया जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक-एक साल अतिरिक्त सजा तस्करों को काटनी होगी. सजायाफ्ता तस्कर ठकराहा थाना के नौतन गुरूवलिया के गाया यादव व भगवानपुर के शर्मा यादव बताये हैं. विशेष लोक अभियोजक अब्दुल हई अख्तर ने बताया कि यह मामला वर्ष 2011 की है. दोनों तस्कर 24 फरवरी 2011 को नेपाली चरस लेकर दियारा के रास्ते उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे थे.
तभी ठकराहां के तत्कालीन थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह को भारी मात्रा में चरस ले जाने की सूचना मिली. सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष ने जाल बिछाया व दोनों तस्करों को धर-दबोचा. जब तलाशी ली गयी,तो 48 पैकेट में करीब 26 किलोग्राम नेपाली चरस बरामद कर लिया. दोनों तस्करों को नेपाली चरस के साथ थानाध्यक्ष ने थाना लाया व एनडीपीए का मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एडीजे तृतीय राजकिशोर पांडेय ने तस्करों को दस-दस वर्ष की सजा सुनाई है.
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