प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति लेना है अनिवार्य

Published at :14 Apr 2016 3:18 AM (IST)
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प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति लेना है अनिवार्य

रामगढ़वा : बीना अनुमति के वाहनों का चुनाव प्रचार में उपयोग करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. इसके लिए प्रखंड निर्वाचन कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य है. बीना अनुमति के वाहनों पर झंडा या पोस्टर लगा कर प्रचार करते पकडे़ जाने पर संबंधित प्रत्याशियों पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के तहत प्राथमिकी दर्ज की […]

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रामगढ़वा : बीना अनुमति के वाहनों का चुनाव प्रचार में उपयोग करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. इसके लिए प्रखंड निर्वाचन कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य है. बीना अनुमति के वाहनों पर झंडा या पोस्टर लगा कर प्रचार करते पकडे़ जाने पर संबंधित प्रत्याशियों पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के तहत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.

इसकी जानकारी देते हुए प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ जीतेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि मुखिया, सरपंच व पंचायत समिति सदस्य पद के प्रत्याशी दो मोटरसाइकिल या एक चार पहिया वाहनों का प्रयोग चुनाव प्रचार में किया जा सकता है जबकि वार्ड सदस्य व पंच पद के प्रत्याशी एक मोटरसाइकिल का प्रयोग चुनाव प्रचार में कर सकते है. इसके लिए निर्वाचन कार्यालय से अनुमती लेना अनिवार्य है.

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