बेतिया : वर्ष 2005 में गला रेत कर की गयी हत्या के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए जिला जज विपिन बिहारी मिश्र ने तीन पुत्र व पिता समेत चार हत्यारोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई.
सजा प्राप्त आरोपी रामचंद्र प्रसाद एवं उनके तीनों पुत्र अवध किशोर प्रसाद, सुरेंद्र प्रसाद तथा जनार्धन प्रसाद नौतन थाने के धुमनगर बगीचा टोला के रहने वाले है.
