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डेढ़ करोड़ की जमीन को डाटा ऑपरेटर ने किया अपने नाम, जमाबंदी रद्द, प्राथमिकी का निर्देश

ऐसा ही मामला संग्रामपुर प्रखंड से जांच में उजागर हुआ है, जहां तत्कालीन डाटा ऑपरेटर राजेश कुमार ने जमाबंदी अपने नाम कर लगान रसीद कटा लिया है. जांच के बाद मिले साक्ष्यों के आधार पर डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने प्राथमिकी का आदेश दिया है.

संग्रामपुर (मोतीपुर) . जब सरकार का रखवाला ही चोर निकल जाये तो सरकार की संपत्ति की रक्षा कौन करेगा. ऐसा ही मामला संग्रामपुर प्रखंड से जांच में उजागर हुआ है, जहां तत्कालीन डाटा ऑपरेटर राजेश कुमार ने जमाबंदी अपने नाम कर लगान रसीद कटा लिया है. जांच के बाद मिले साक्ष्यों के आधार पर डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने प्राथमिकी का आदेश दिया है.

मिली जानकारी के अनुसार उक्त जमीन करीब 17 एकड़ है, जिसकी अनुमानित कीमत एक करोड़ 65 लाख बतायी गयी है. उक्त ऑपरेटर वर्तमान में कल्याणपुर में कार्यरत है.

डाटा ऑपरेटर राजेश अंचल कार्यालय संग्रामपुर मौजा पुछरिया, थाना नंबर 198 अंतर्गत जमाबंदी संख्या 89 स्वयं के नाम से कायम करते हुए वर्ष 2018-19 व 19-20 का लगान रसीद निर्गत कर लिया है. जबकि उक्त मौजा में जमाबंदी की कुल संख्या मात्र 88 तक ही है.

जमाबंदी 89 पंजी टू में नहीं है. इसको ले विभाग द्वारा पहले तो स्पष्टीकरण पूछा गया कि किन परिस्थितियों में परती जमीन को किसके आदेश से अपने नाम जमाबंदी कायम कर रसीद कटा लिया गया है.

स्पष्टीकरण का जवाब नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों को सूचित करते हुए प्राथमिकी का आदेश दिया गया है.

इधर संग्रामपुर के सीओ सुरेश पासवान ने बताया कि मामले की जांच चल रही थी. वरीय अधिकारियों के निर्देश के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं जमाबंदी भी रद्द किया जायेगा.

Posted by Ashish Jha

Prabhat Khabar News Desk
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