तस्कर को 10 वर्ष की सजा
Updated at : 24 Nov 2015 2:20 AM (IST)
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मोतिहारी : प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दयालाल प्रसाद ने तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपित को दोषी पाया है तथा 10 वर्षो की सश्रम कारावास सहित एक-एक लाख रुपया जुर्माना भरने का आदेश दिया है़ जुर्माना नहीं देने पर आरोपी एक वर्ष का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा़ विदित हो कि […]
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मोतिहारी : प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दयालाल प्रसाद ने तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए दो आरोपित को दोषी पाया है तथा 10 वर्षो की सश्रम कारावास सहित एक-एक लाख रुपया जुर्माना भरने का आदेश दिया है़ जुर्माना नहीं देने पर आरोपी एक वर्ष का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा़
विदित हो कि बेलाही गांव के नजदीक 13वीं वाहिनी सशस्त्र बल के उपनिरीक्षक रामविनय सिंह ने 15 जून 2012 को 11 बजे रात्रि में अपने दल-बल के साथ गश्त लगा रहे थे कि आठ-10 व्यक्ति को माथा पर समान लेकर नेपाल से भारत में प्रवेश करते देखाा़ पीछा किया और इस दौरान तीन आदमी पकड़े गये़
सुगौली में इनके साथ छह बंडल में 96 किलो गांजा बरामद किया़ मुखवा निवासी बासपत सहनी, मधुमालती निवासी, रंजीता सहनी एवं रक्सौल के सिसवा कुंअर यादोलाल यादव मौके पर पकड़े गये, जिसके आधार पर रक्सौल कांड संख्या 73/12 दर्ज की गयी़
न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गयी़ अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजन जयप्रकाश मिश्रा ने गवाह को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा़ दोनों पक्षों के दलिल सुनने के बाद न्यायालय ने न्यायाधीश बासपत व रंजीत को दोषी पाते हुए उक्त फैसला सुनाया है एवं यादोलाल को नाबालिग होने के कारण इसका मामला किशोर न्यायालय में भेज दिया है़
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