बिहार जाति गणना : सरकारी नौकरी वालों को एक, किसानों का कोड पांच, नौकरी व रोजगार करने वालों का जानें कोड

जाति आधारित गणना में जाति, शिक्षा के अलावा नौकरी या रोजगार के लिए भी कोड निर्धारित किया गया है. गाइडलाइन के अनुसार सरकारी नौकरी वाले एक नंबर कोड पर होंगे, जबकि किसानों के लिए पांच नंबर का कोड निर्धारित किया गया है.
पटना. जाति आधारित गणना में जाति, शिक्षा के अलावा नौकरी या रोजगार के लिए भी कोड निर्धारित किया गया है. गाइडलाइन के अनुसार सरकारी नौकरी वाले एक नंबर कोड पर होंगे, जबकि किसानों के लिए पांच नंबर का कोड निर्धारित किया गया है. इसके अलावा रोजगार करने वाले का कोड चार नंबर रखा गया है. सरकार ने गृहिणियों का भी कोड निर्धारित किया है. जनगणना के दौरान उनके कॉलम में कोड नंबर 14 भरा जायेगा. अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का पेशा नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कोड नंबर 15 है. ऐसे लोगों के लिए ”कुछ नहीं” श्रेणी रखी गयी है.
सरकार ने लोगों के कार्यों को लेकर 15 तरह की सूची निर्धारित की है. इसमें सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, किसान, स्वरोजगार, खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर, अन्य मजदूर, मिस्त्री के अलावा भिखारी व कचरा बीनने वाले को भी शामिल किया है. साथ ही विद्यार्थी, गृहिणी व अन्य की श्रेणी भी निर्धारित की गयी है.
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सरकारी नौकरी की श्रेणी में केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालय में कार्यरत लोग आएंगे.
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संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी से मतलब किसी कल कारखाना, संस्थान दुकान, प्रतिष्ठान में नियोजित हैं. उसे भविष्य निधि या कर्मचारी बीमा योजना का लाभ मिल रहा है. इस प्रकार से आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित डाटा इंट्री ऑपरेटर आइटी बॉय/गर्ल कार्यपालक सहायक आदि इस श्रेणी में शामिल होंगे.
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असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी में किसी कल कारखाना, संस्थान दुकान, प्रतिष्ठान में काम करता हो, लेकिन उसे भविष्य निधि या कर्मचारी बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. घरेलू नौकर भी इस कोटि में शामिल हैं.
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निर्माण मजदूर की श्रेणी में कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल श्रमिक शारीरिक, पर्यवेक्षीय, तकनीकी या लिपिकीय कार्य एक नियत वेतन या पारिश्रमिक के लिए करता है.
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अन्य मजदूर में कुली, ठेला चालक, रिक्शा चालक, बस का खलासी आदि शामिल है. समाज में मांग कर अपना गुजर बसर करनेवाले भिखारी की श्रेणी में आयेंगे.
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कचरा चुनकर जीविकोपार्जन करनेवाले को कचरा बीनने के कार्यों में रखा गया है. इसके अधीन वैसे व्यापारी या दुकानदार नहीं रहेंगे जो कचरा का व्यापार कर रहे हैं.
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अन्य की श्रेणी में वैसे व्यक्ति को रखा जायेगा जो निर्धारित कार्यकलाप के अतिरिक्त किसी अन्य साधन से जीवनयापन करते हैं. इस श्रेणी में वैसे व्यक्ति शामिल होंगे, जिसे किसी भी माध्यम से पेंशन या आर्थिक सहायता मिलती है.
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किसी महिला के द्वारा नौकरी/ नियोजन/ व्यवसाय/ मजदूरी की जाती है, तो उन्हें गृहिणी के स्थान पर कार्यकलाप की अन्य श्रेणी में रखा जायेगा.
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सरकारी नौकरी-01
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संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी-02
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असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी-03
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स्वरोजगार-04
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कृषक/काश्तकार-05
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खेतिहर मजदूर-06
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निर्माण मजदूर-07
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अन्य मजदूर-08
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मिस्त्री-09
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भिखारी-10
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कचरा बीनना-11
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अन्य-12
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विद्यार्थी-13
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गृहिणी-14
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कुछ नहीं- 15
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