बक्सर कोर्ट. किंग खान के नाम से मशहूर सीने स्टार शाहरुख खान को जिला उपभोक्ता आयोग ने नोटिस जारी किया है. इस संबंध में मामले की सुनवाई मंगलवार को उपभोक्ता आयोग में की गयी, जहां परिवाद पत्र संख्या 26/2025 को ग्रहण करते हुए शाहरुख खान, आदित्य बिरला फाइनेंस एवं बायजू शिक्षण संस्थान को नोटिस जारी किया है. परिवाद पत्र को डुमरांव ठठेरी बाजार के रहने वाले मनोज कुमार सिंह ने दाखिल किया है. बताते चलें कि परिवादी अपनी पुत्री श्रेयशी सिंह की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए विपक्षी बायजू में नामांकन कराया था, जहां नियम के अनुसार परिवादी को 10 हजार रुपये डाउन पेमेंट करना था तथा शेष राशि का भुगतान आदित्य बिरला फाइनेंस द्वारा किया जाना था. कंपनी के नियमानुसार पढ़ाई ठीक नहीं लगने या रुचि नहीं आने पर किस्त की राशि को काटकर डाउन पेमेंट की राशि को वापस लौटाने का वादा किया गया था. नामांकन के बाद पढ़ाई सही नहीं लगने पर आवेदक ने अपना नामांकन रद्द कर पैसा वापस लौटाने का अनुरोध किया था, जहां विपक्षियों ने उसे सिर्फ आश्वासन दिया तथा उसकी राशि वापस नहीं लौटायी. उल्टे एक महीने के इएमआइ की राशि के रूप में 7425 रुपये भी उसके खाते से निकाल लिये. परिवादी के बार-बार निवेदन के बावजूद भी विपक्षियों ने उसके पैसे नहीं लौटाये, जिससे उसका सिविल खराब होने लगा तथा कुछ महीनों के बाद मानकता से नीचे गिर गया. गौरतलब है कि बायजू शिक्षण संस्थान के ब्रांड एंबेसडर के रूप में मुंबई के मशहूर सिने स्टार शाहरुख खान प्रचार किया करते थे, जहां नये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसी उत्पाद या संस्था के विज्ञापन कर्ताओं को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है.
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