बक्सर में मोबाइल हैक कर खाते से उड़ाए 3.96 लाख, उपभोक्ता आयोग ने SBI को राशि लौटाने और 20 हजार हर्जाना देने का दिया आदेश

Author Vishnu dutta|Edited by Vivek Singh
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सांकेतिक तस्वीर

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SBI ग्राहक के खाते से साइबर ठगी के ज़रिए उड़ाए गए 3.96 लाख रुपये. बक्सर जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक की सेवा में त्रुटि मानते हुए ग्राहक को पूरी राशि वापस करने का आदेश दिया है. साथ ही, मानसिक और आर्थिक क्षति के लिए 20 हजार रुपये हर्जाना भी देना होगा.

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SBI Cyber Fraud Case : बक्सर जिला उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसले में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की सेवा में त्रुटि मानते हुए बैंक को साइबर ठगी के शिकार ग्राहक के खाते में 3.96 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही मानसिक और आर्थिक क्षति के लिए 20 हजार रुपये हर्जाना देने का भी निर्देश दिया गया है.

साइबर ठगी का शिकार हुए थे एलआईसी के सेवानिवृत्त अधिकारी

मामला एलआईसी के सेवानिवृत्त अधिकारी दिनेश्वर ओझा से जुड़ा है, जिनका खाता भारतीय स्टेट बैंक की बक्सर मुख्य शाखा में है. 19 अगस्त 2021 को उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को नेशनल कंज्यूमर बोर्ड का प्रतिनिधि बताया. बातचीत के दौरान महज तीन मिनट के भीतर उनका मोबाइल हैक कर लिया गया.

Buxar Consumer Commission: चार ट्रांजेक्शन में खाते से निकाले गए 3.96 लाख रुपये

मोबाइल हैक होने के बाद साइबर अपराधियों ने चार अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए उनके बैंक खाते से कुल 3,96,500 रुपये निकाल लिए. परिवादी का कहना था कि उन्होंने किसी को न तो ओटीपी साझा किया और न ही अपना यूजर आईडी या पासवर्ड बताया था.

RBI गाइडलाइन के उल्लंघन पर बैंक को ठहराया जिम्मेदार

मामले की सुनवाई के दौरान जिला उपभोक्ता आयोग ने पाया कि बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की निर्धारित गाइडलाइन का पालन नहीं किया. आयोग ने माना कि बैंक की सेवा में कमी और सुरक्षा संबंधी त्रुटि के कारण ही साइबर ठग खाते से अवैध निकासी करने में सफल हुए.

Buxar News: 3.96 लाख लौटाने के साथ 20 हजार हर्जाना देने का आदेश

आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया कि परिवादी के खाते से निकाली गई 3,96,500 रुपये की पूरी राशि लौटाई जाए. इसके अलावा मानसिक और आर्थिक क्षति के लिए 20,000 रुपये अलग से हर्जाने के रूप में भी भुगतान किया जाए.

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