बक्सर : 50 हजार रिश्वत नहीं देने पर महिला दारोगा ने युवक को फर्जी केस में फंसाया, एसपी से लगाई गुहार
ब्रह्मपुर थाना का फोटो
ब्रह्मपुर थाने की दरोगा रूबी कुमारी पर 50 हजार रुपये रिश्वत न देने पर एक बेकसूर युवक को शराब के फर्जी मामले में फंसाकर जेल भेजने का गंभीर आरोप लगा है।
जिले के ब्रह्मपुर थाने की दरोगा रूबी कुमारी पर 50 हजार रुपये की रिश्वत नहीं देने पर एक युवक को शराब के फर्जी मामले में फंसाकर जेल भेजने का गंभीर आरोप लगा है. पीड़ित युवक के भाई आदित्य कुमार गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक, बक्सर को लिखित आवेदन देकर मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. हालांकि, लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.
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50 हजार रुपये मांगने का लगाया आरोप
पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन के अनुसार, आदित्य कुमार गुप्ता का आरोप है कि ब्रह्मपुर थाने के चौकीदार दीनानाथ यादव और दरोगा रूबी कुमारी पिछले करीब पांच महीने से उनकी मोबाइल दुकान और घर पर आ रहे थे. आरोप है कि वे मनीष के नाम से शराब के साथ पकड़ी गई गाड़ी के मामले में मदद करने के लिए 50 हजार रुपये की मांग कर रहे थे. पैसा नहीं देने पर जेल भेजने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है.
शराब कांड की जांच में सामने आया वाहन का मामला
आवेदन में बताया गया है कि करीब एक वर्ष पहले ब्रह्मपुर थाने में शराब के साथ एक मोटरसाइकिल पकड़े जाने के मामले में ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 173/25 दर्ज किया गया था. इस मामले में पुलिस ने जयनाथ यादव उर्फ बिजली को गिरफ्तार किया था. पीड़ित पक्ष का दावा है कि जब्त मोटरसाइकिल नंबर BR-44A 7297 के दस्तावेज उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के हल्दी थाना क्षेत्र के जवही दियर निवासी महेश कुमार के नाम पर हैं.
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13 अगस्त को मनीष को बनाया गया आरोपी
आदित्य कुमार गुप्ता का आरोप है कि उन्होंने दरोगा रूबी कुमारी से स्पष्ट कहा कि उनके भाई मनीष उर्फ अनिकेत कुमार गुप्ता का वाहन और शराब के मामले से कोई संबंध नहीं है और वे पैसे नहीं देंगे. इसके बाद कथित रूप से रंजिश में 13 अगस्त 2026 को मनीष को उक्त कांड में वाहन मालिक बताते हुए आरोपी बना दिया गया. इसके बाद उसे बक्सर न्यायालय में पेश कर रिमांड कराया गया.
उम्र से जुड़े दस्तावेजों का दिया हवाला
पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उम्र से जुड़े दस्तावेज भी जांच के लिए उपलब्ध कराने की बात कही है. परिवार का दावा है कि जिस घटना या वाहन जब्ती से मनीष को जोड़कर कार्रवाई की गई, उस समय उसकी उम्र महज आठ वर्ष थी. इसी आधार पर परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.
एसपी से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग
पीड़ित आदित्य कुमार गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक, बक्सर से ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 173/25 की जांच और दरोगा रूबी कुमारी की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. आवेदन में दोषी पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और युवक को मामले से मुक्त कराने की गुहार लगाई गई है. मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी.
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