पंचायतों में तेज हुआ फार्मर रजिस्ट्री अभियान, डोर-टू-डोर हो रहा किसानों का निबंधन

Published by : Rajeev Kumar Updated At : 04 Jun 2026 1:07 PM

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किसान रजिस्ट्री का सांकेतिक फोटो.

Buxar News : दूसरे चरण में 9677 किसानों का हुआ पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया. अगर कोई किसान रजिस्ट्री कराने से वंचित रहेगा तो उसे सरकार के तरफ से मिलने वाली सरकारी योनजाओं का लाभ नहीं मिलेगा. इसलिए अपना-अपना किसान रजिस्ट्री कराएं.

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Buxar News : ( विनीत कुमार मिश्रा की रिपोर्ट)

प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में फार्मर रजिस्ट्री के दूसरे चरण का अभियान तेजी से चल रहा है. किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर डोर-टू-डोर जाकर उनका निबंधन किया जा रहा है.

कृषि समन्वयक राजीव रंजन ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल सकेगा. इसके लिए पंचायतों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कृषि विभाग के कर्मियों के साथ अन्य विभागों के कर्मचारी भी सहयोग कर रहे हैं.

कई विभागों की टीम कर रही निबंधन कार्य

उन्होंने बताया कि अभियान में कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, वीएलई, आवास सहायक, स्वच्छता पर्यवेक्षक, राजस्वकर्मी, सर्वे अमीन, विकास मित्र, एटीएम तथा बीटीएम की टीम गांव-गांव जाकर किसानों का ऑनलाइन निबंधन कर रही है. निबंधन के लिए किसानों से आधार कार्ड, जमीन की अद्यतन रसीद तथा मोबाइल नंबर लिया जा रहा है.

9677 किसानों का हो चुका है पंजीकरण

कृषि समन्वयक के अनुसार, दूसरे चरण के तहत गुरुवार तक डुमरांव प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में कुल 9677 किसानों का सफलतापूर्वक निबंधन किया जा चुका है. अभियान को और गति देने के लिए लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं.

रजिस्ट्री नहीं तो योजनाओं का लाभ नहीं

उन्होंने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री होने पर किसानों को पीएम-किसान सम्मान निधि, डीजल अनुदान, बीज अनुदान, फसल बीमा योजना तथा कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ आसानी से प्राप्त होगा. वहीं रजिस्ट्री नहीं कराने वाले किसान भविष्य में कई सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं.

किसानों से निबंधन कराने की अपील

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे पंचायतों में आयोजित शिविरों में पहुंचकर अथवा डोर-टू-डोर पहुंच रही टीम से संपर्क कर अपना निबंधन अवश्य कराएं. निबंधन के समय आधार कार्ड, जमीन की रसीद और मोबाइल नंबर साथ रखना अनिवार्य है.

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