बिजली बिल बकाया और कनेक्शन विवाद में उपभोक्ता आयोग ने खारिज की याचिका, दो किस्तों में राशि जमा करने का आदेश
जिला उपभोक्ता आयोग | Prabhat Khabar Network
Buxar News : बक्सर जिला उपभोक्ता आयोग ने बिजली बिल बकाया के पुराने मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. परिवादी की याचिका खारिज करते हुए, आयोग ने उन्हें बकाया राशि दो समान किस्तों में जमा करने का आदेश दिया है.
Buxar News : बक्सर में बिजली बिल बकाया और विद्युत कनेक्शन विच्छेद से जुड़े पुराने मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी की याचिका खारिज कर दी है. आयोग ने परिवादी को विद्युत विभाग की बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है. विभाग के पैनल अधिवक्ता विमलेश कुमार श्रीवास्तव ने मामले की जानकारी दी.
बकाया राशि नहीं जमा करने पर काटा गया था कनेक्शन
पैनल अधिवक्ता के अनुसार मामला सिमरी थाना क्षेत्र के मझवारी गांव का है. गांव निवासी मीरा देवी, पति जितेंद्र कानू का बिजली बिल लंबे समय से बकाया था. बकाया राशि 12,681 रुपये होने पर विद्युत विभाग ने 6 अगस्त 2018 को उनका कनेक्शन विच्छेद कर दिया था. कनेक्शन काटे जाने के खिलाफ मीरा देवी ने जिला उपभोक्ता आयोग में विद्युत अभियंता, कोरानसराय और कार्यपालक विद्युत अभियंता, बक्सर के खिलाफ परिवाद पत्र दायर किया था.
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दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आयोग ने सुनाया फैसला
मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह और सदस्य राजीव सिंह की खंडपीठ ने की. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने पाया कि विद्युत विभाग की ओर से की गयी कार्रवाई नियमानुसार थी. इसके बाद खंडपीठ ने परिवादी का परिवाद पत्र खारिज कर दिया.
दो समान किस्तों में जमा करनी होगी 12,681 रुपये की राशि
खंडपीठ ने आदेश दिया कि परिवादी विद्युत विभाग की बकाया राशि 12,681 रुपये दो समान किस्तों में जमा करें. आदेश के अनुसार बकाया राशि जमा होने के बाद नियमानुसार विद्युत कनेक्शन बहाल करने पर विचार किया जा सकेगा.
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