बक्सर में पढ़ाई के लिए निकली नाबालिग का हुआ था अपहरण, आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर, भेजा गया जेल

Edited by Suryakant Kumar
Updated:
विज्ञापन

सांकेतिक तस्वीर

Buxar Minor Kidnapping Case: बक्सर में नाबालिग के अपहरण मामले के आरोपी आशीष वर्मा ने कोर्ट में सरेंडर किया. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने डायरी मांगते हुए आरोपी को जेल भेज दिया.

विज्ञापन

बक्सर से रिपोर्ट विष्णुदत्त द्विवेदी की रिपोर्ट
Buxar Minor Kidnapping Case: बक्सर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 173/2026 के आरोपी आशीष वर्मा के जमानत आवेदन को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार की अदालत में बुधवार को प्रस्तुत किया गया. जहां सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष को केस डायरी प्रस्तुत करने को कहा. इस बीच अभियुक्त को न्यायिक सुरक्षा में जेल भेज दिया गया.

4 जून को पढ़ने जाने के दौरान हुआ था अपहरण

बताते चलें कि मुफस्सिल थाना के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की का अपहरण विगत 4 जून 2026 को कर लिया गया था, जब वह पढ़ने के लिए घर से निकली थी. परिजनों ने घटना के बारे में पुलिस को सूचित करते हुए बताया था कि उक्त अपहरण सोहनीपट्टी का रहने वाला आशीष वर्मा ने किया है.

पुलिस दबिश के कारण कोर्ट में किया सरेंडर

मामले की प्राथमिकी मुफस्सिल थाना में दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी. जहां पुलिस दबिश में आरोपी ने बुधवार को आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन दाखिल किया था. इसकी सुनवाई न्यायालय में की गई, जहां कोर्ट ने डायरी की मांग करते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया.

Also Read: अश्विनी चौबे ने बक्सर के विश्वामित्र मंडपम् में देखा लाइट एंड साउंड शो, बोले- हर श्रद्धालु जरूर देखें

Also Read: बक्सर: सड़क का लंबा रास्ता छोड़ पानी में तैरकर जाना पड़ा भारी, डूबने से युवक की मौत

विज्ञापन
Suryakant Kumar

लेखक के बारे में

By Suryakant Kumar

सूर्यकांत कुमार प्रभात खबर डिजिटल में जूनियर कंटेंट राइटर हैं. डिजिटल मीडिया में तीन वर्षों का अनुभव रखते हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल चैनल न्यूज रील्स से की. इसके बाद नेशन दर्पण और खबरिया जंक्शन में कार्य किया, जहां कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग और वॉयस ओवर से जुड़े विभिन्न कार्यों का अनुभव हासिल किया. उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. वर्तमान में वे स्थानीय (हाइपरलोकल) खबरों पर काम कर रहे हैं. इसके अलावा खेल और मनोरंजन से जुड़ी खबरों में भी विशेष रुचि रखते हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन