27 तक विद्युत अधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक

Updated at : 24 Mar 2017 3:42 AM (IST)
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27 तक विद्युत अधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक

बक्सर (कोर्ट) : चर्चित विद्युत विभाग के मारपीट के मामले में सहायक विद्युत अधीक्षक बक्सर (नगर), अभिषेक कुमार सिंह एवं कनीय विद्युत अभियंता बक्सर (पश्चिमी), कुमार गौरव के गिरफ्तारी को 27 मार्च तक के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक ने स्थगित कर दिया है. गौरतलब हो कि गुरुवार को बक्सर नगर थाना […]

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बक्सर (कोर्ट) : चर्चित विद्युत विभाग के मारपीट के मामले में सहायक विद्युत अधीक्षक बक्सर (नगर), अभिषेक कुमार सिंह एवं कनीय विद्युत अभियंता बक्सर (पश्चिमी), कुमार गौरव के गिरफ्तारी को 27 मार्च तक के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक ने स्थगित कर दिया है.

गौरतलब हो कि गुरुवार को बक्सर नगर थाना कांड संख्या 102/2017 में विद्युत अधिकारी अभिषेक कुमार सिंह एवं कुमार गौरव के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार सिन्हा नीरज एवं ज्योति शंकर ने जमानत अर्जी के आवेदन को जिला जज के समक्ष संचालित करते हुए निवेदन किया कि आरोपित निर्दोष हैं तथा घटना के समय वे कार्यालय में उपस्थित नहीं थे, बल्कि फील्ड में कार्यरत थे. साथ ही एक दिन पूर्व उनके द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के चलते उन्हें मुकदमे में फंसाया गया है.

इसके बाद न्यायालय ने पुलिस को 27 मार्च तक डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया. साथ ही उक्त तिथि तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.वहीं कोर्ट के इस आदेश से जहां विद्युत विभाग के अधिकारियों में खुशी है, वहीं भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं में मायूसी दिख रही है.

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