भरत राय हत्याकांड में धर्मेंद्र दोषी

Updated at : 22 Mar 2017 12:37 AM (IST)
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भरत राय हत्याकांड में धर्मेंद्र दोषी

फैसला. दो अप्रैल, 2011 को भरत राय की हुई थी हत्या पूर्व की रंजिश में भरत राय को मारी गयी थी गोली बक्सर (कोर्ट) : चर्चित भरत राय हत्याकांड में कोर्ट ने धर्मेंद्र दुबे को दोषी पाया है. कोर्ट ने मामले को सुरक्षित रखते हुए सजा के बिंदु पर फैसला 23 मार्च को सुनायेगा. हत्याकांड […]

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फैसला. दो अप्रैल, 2011 को भरत राय की हुई थी हत्या

पूर्व की रंजिश में भरत राय को मारी गयी थी गोली
बक्सर (कोर्ट) : चर्चित भरत राय हत्याकांड में कोर्ट ने धर्मेंद्र दुबे को दोषी पाया है. कोर्ट ने मामले को सुरक्षित रखते हुए सजा के बिंदु पर फैसला 23 मार्च को सुनायेगा. हत्याकांड में दोषी पाये जाने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया है. इसको लेकर मंगलवार को न्यायालय परिसर में काफी गहमागहमी थी. फास्ट ट्रैक कोर्ट टू के न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार सिंह ने सभी गवाहों की गवाही सुनने के बाद धर्मेंद्र दुबे को दोषी पाया. वर्ष 2011 में पुरानी रंजिश में किये गये इस हत्या मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक अशोक शर्मा और त्रिलोकी मोहन ने बहस में हिस्सा लिया. विदित हो कि दो अप्रैल 2011 को सोनवर्षा निवासी भरत राय संध्या करीब छह बजे बक्सर से अपने गांव बाइक से लौट रहे थे.
इसी दौरान दो बाइक पर सवार लोगों ने औद्योगिक थाना क्षेत्र के दुधारचक मोड़ के ब्रह्म स्थान के पास ओवरटेक कर गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गयी थी. घटना के बाद मृतक के भतीजा मनोज राय के बयान पर धर्मेंद्र दुबे, चंदन मिश्रा, मंटू मिश्रा समेत अज्ञात लोगों पर 31/2011 कांड संख्या दर्ज करायी थी.
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