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लापरवाह बाइकचालक को दो साल की सजा

बाइक की चपेट में आकर घायल हुए थे दो छात्र बक्सर, कोर्ट : लापरवाही से बाइक चलाना एक आरोपित को महंगा पड़ गया. मंगलवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सात आरके राय ने सभी पक्षों की गवाही सुनने के बाद दो वर्ष का सश्रम कारावास के साथ पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. बताते […]

बाइक की चपेट में आकर घायल हुए थे दो छात्र

बक्सर, कोर्ट : लापरवाही से बाइक चलाना एक आरोपित को महंगा पड़ गया. मंगलवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सात आरके राय ने सभी पक्षों की गवाही सुनने के बाद दो वर्ष का सश्रम कारावास के साथ पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. बताते चलें कि 27 अप्रैल, 2006 को महावीर चबूतरा मध्य विद्यालय से पढ़ कर दो छात्र सुनीत कुमार एवं रंजीत कुमार साइकिल से लौट रहे थे कि इसी बीच एकौनी गांव का रहनेवाला बाइक सवार टीपू उपाध्याय ने तेज एवं लापरवाही तरीके से ड्राइविंग कर जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे दोनों भाई बुरी तरह घायल हो गये तथा उनकी साइकिल टूट गयी थी.
बाद में इसकी प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. उक्त मामले की सुनवाई में कुल छह साक्षियों के बयान को कलमदर्ज कराया गया, जिसके बाद न्यायालय ने मोटरसाइकिलचालक टीपू उपाध्याय को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को दो महीने और जेल में बिताने होंगे. बता दें कि शहर में आजकल नाबालिग व लफंगे किस्म के युवा महंगी बाइकों पर धूम फिल्म की तरह संकीर्ण गलियों में भी तेज रफ्तार से बाइक को चला रहे हैं, जिससे हादसे का डर बना रहता है.

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