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डीजे बजाने पर रहेगा पूर्ण रूप से प्रतिबंध

सदर अनुमंडल पदाधिकारी वैभव नितिन काजले, एवं.अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मो नुरूल हक की संयुक्त अध्यक्षता में गुरूवार को टाउन हॉल में आगामी मुहर्रम पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण एवं शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने से संबंधित प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफिंग किया गया.

बिहारशरीफ. सदर अनुमंडल पदाधिकारी वैभव नितिन काजले, एवं.अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मो नुरूल हक की संयुक्त अध्यक्षता में गुरूवार को टाउन हॉल में आगामी मुहर्रम पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण एवं शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने से संबंधित प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफिंग किया गया. विदित हो कि जिलेभर में 06 एवं 07 जुलाई को मोहर्रम पर्व मनाया जाना है. इस अवसर पर विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी कुंदन कुमार के द्वारा सभी संवेदनशील मस्जिद, कब्रिस्तान, मंदिर स्थलों आदि पर विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है. मोहर्रम के दौरान भीड़ प्रबंधन एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए कुल 29 चिन्हित स्थलों पर दंडाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है. तीन पाली पैदल गश्ती दल , 10 वाहन गश्ती दल, एक प्लाटून दंगा निरोधक कंपनी, एक पुलिस पदाधिकारी तथा व्रजवाहन तथा 709 गाड़ी के साथ दंडाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है. सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी लगातार अपने क्षेत्र में सायरन बजाकर भ्रमणशील रहेंगे. किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना अविलंब रूप से जिला नियंत्रण कक्ष एवं वरीय पदाधिकारी तक पहुंचना सुनिश्चित करेंगे ताकि बड़ी घटना होने से पूर्व नियंत्रण किया जा सके. उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इस अवसर पर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस अवसर पर अनुमंडल पुलिस अधीक्षक मो नुरूल हक ने कहा कि मोहर्रम जुलूस सिर्फ अनुज्ञप्तिधारी ही निकालेंगे. जुलूस पर नजर बनाए रखने के लिए सभी प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इसके साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी. सभी जुलूस का वीडियोग्राफी भी करायी जाएगी. डीजे बजाने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध:-

जुलूस के दौरान डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. इसी प्रकार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिहार लाउडस्पीकर का संचालन एवं उपयोग नियंत्रण अधिनियम 1955, बिहार लाउडस्पीकर का संचालन एवं उपयोग नियंत्रण नियमावली 1951 और ध्वनि प्रदूषण नियमावली 2000 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जुलूस का रूट एवं समय हर हाल में सुनिश्चित किया जाए. आखाड़ा संचालक की विशेष जिम्मेवारी होगी कि किसी भी प्रकार से दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे. जुलूस मेें विवादित झंडा, बैनर ,बोर्ड आदि का हरगिज प्रदर्शन नहीं किया जाए.

सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर:-

सोशल मीडिया के माध्यम से गलत अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है. अफवाह फैलाने वाले लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने जुलूस वापसी के समय विशेष चौकसी बरतने, छेड़खानी करने वालों , फब्ती कसने वालो आदि को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. जुलूस पर विशेष निगरानी रखी जाएगी तथा फ्लैग मार्च सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है. पूर्व में पर्व -त्योहारों के अवसर पर घटनाओं की पुनरावृत्ति वाले स्थलों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गयाहै. सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में आज से ही भ्रमणशील रहकर स्थिति का जायजा लेना सुनिश्चित करेंगे.

जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना:-

मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न करने के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जो 6 जुलाई से 8 जुलाई तक लगातार कार्यरत रहेगा. जिला नियंत्रण कक्ष का संपर्क नंबर 18003456323 हैं. इसके लिए तीन पालियों की व्यवस्था की गई हैं. बिहार शरीफ शहरी क्षेत्र में मोहर्रम के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के अतिरिक्त लहेरी थाना में भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है. इस अवसर पर सभी संबंधित पदाधिकारी सहित प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी आदि उपस्थित थे .

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