ePaper

जानलेवा हमले के मामले दोषी को भेजा जेल

Updated at : 13 Aug 2025 8:54 PM (IST)
विज्ञापन
जानलेवा हमले के मामले दोषी को भेजा जेल

प्रधान जिला जज पवन कुमार पांडेय ने जानलेवा हमले के मामले में कार्रवाई पूरा करते हुए एक व्यक्ति को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया.

विज्ञापन

शेखपुरा. प्रधान जिला जज पवन कुमार पांडेय ने जानलेवा हमले के मामले में कार्रवाई पूरा करते हुए एक व्यक्ति को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया. उसके सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए मंगलवार 19 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. प्रधान जिला जज ने जिले के शेखोपुरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मतपुर गांव के रामकृष्ण मालाकार को दोषी पाया. जबकि, इसी मामले में उसके दो महिला परिजन प्यारी देवी और मुन्नी कुमारी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा और अपर लोक अभियोजक शंभू शरण प्रसाद सिंह ने बताया कि 8 साल पूर्व 2017 को अपने ग्रामीण कमलेश कुमार के साथ जमीनी विवाद पर रामकृष्ण मालाकार ने अपने परिजनों के साथ मिलकर इन पर जानलेवा हमला किया था. जिस संबंध में कमलेश कुमार द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने इस मामले को सही पाते हुए न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र समर्पित किया था. मामले में लंबी सुनवाई के बाद बुधवार को उभय पक्ष की दलील सुनने के बाद न्यायालय द्वारा रामकृष्ण मालाकार को भारतीय दंड विधान की धारा 326 के तहत दोषी पाया. जबकि, दो महिला परिजनों को बरी कर दिया. न्यायालय के आदेश से दोषी पाए गए व्यक्ति को कड़ी सुरक्षा में मंडल कर भेज दिया गया और 19 अगस्त को उन्हें पुनः न्यायालय में सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए उपस्थित कराने का आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
SANTOSH KUMAR SINGH

लेखक के बारे में

By SANTOSH KUMAR SINGH

SANTOSH KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन