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रेप के आरोपित को कोर्ट ने दोषी करार दिया

Updated at : 20 Mar 2025 8:31 PM (IST)
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रेप के आरोपित को कोर्ट ने दोषी करार दिया

स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे दो सह विशेष पॉक्सो जज संजीव कुमार सिंह ने पटना जिला के बाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भवानीपुर गांव निवासी गोल्डन कुमार को दोषी पाया है.

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बिहारशरीफ. स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे दो सह विशेष पॉक्सो जज संजीव कुमार सिंह ने पटना जिला के बाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भवानीपुर गांव निवासी गोल्डन कुमार को दोषी पाया है. मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोग अभियोजक जगत नारायण सिंह ने सभी 10 लोगों की गवाही कराई थी. एक नाबालिक से रेप के आरोपित को कोर्ट ने दोषी करार दिया है और सजा 28 मार्च को सुनाई जाएगी. आरोपित गोल्डन कुमार ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ अवैध संबंध बनाए थे. आरोपित की चचेरी बहन की शादी दीपनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में थी, जहां आरोपित अक्सर आता-जाता था. इसी दौरान उसने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए थे. जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपित ने शादी करने से इनकार कर दिया. पीड़िता के पिता ने थाना में आवेदन दिया, लेकिन पुलिस ने इसे पारिवारिक मामला बताते हुए केस लेने से इनकार कर दिया. इसके बाद पीड़िता ने कोर्ट में आकर परिवाद पत्र दाखिल किया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर दीपनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. अब कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANTOSH KUMAR SINGH

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