बिहारशरीफ.
एक नाबालिग छात्रा के अपहरण और रेप के मामले में कोर्ट ने एक आरोपित को 20 साल की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है. इसके अलावा, आरोपित को धमकी देने के मामले में भी दो साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मंगलवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय केएडीजे सात सह विशेष पॉक्सो जज दो धीरेंद्र कुमार ने रेप के आरोपित नगरनौसा थाना क्षेत्र निवासी अमित कुमार को अपहरण मामले में दोषी पाते हुए पांच साल कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी. मामले के अनुसार, नाबालिग छात्रा नूरसराय में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करती थी. एक फरवरी 2023 को आरोपित ने छात्रा का स्कूल के आगे गाड़ी लगाकर इंतजार किया और जब छात्रा स्कूल से बाहर निकली, तो उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और मुंबई ले गया. पीड़िता ने पुलिस और कोर्ट में बताया कि आरोपित ने उसके साथ डेढ़ महीने तक जबरन दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बनाया. पुलिस ने आरोपित को मुंबई से गिरफ्तार किया और कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए सजा सुनायी. कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर योजना से तीन लाख रुपये की सहायता राशि दिलाने का आदेश दिया है. आरोपित द्वारा जमा की गई जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जायेगी. नेवारी के पुंज में लगी आग, हजारों का नुकसानबिहारशरीफ.
हरनौत थाना के सबनहुआ डीह गांव में स्थित खलिहान में रखें नेवारी के पुंज में आगलगी से हजारों की नुकसान हुई है. अगलगी के बाद ग्रामीणों ने पंप सेट के सहारे आग बुझाने का प्रयास किया. इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम आयी. दोनों के सहयोग से घंटों देरी के बाद आग पर काबू पाया गया. वहीं पीड़ित किसान अमित पासवान व बऊआ यादव है. जिसने आवेदन देकर मुआवजे की मांग की है. उधर आगलगी की घटना कैसे हुई ये स्पष्ट नहीं हो पायी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है