बिहार से बाहर काम करने वाले मजदूरों का होगा निबंधन

Updated at : 18 Mar 2025 10:11 PM (IST)
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बिहार से बाहर काम करने वाले मजदूरों का होगा निबंधन

बिहार राज्य अप्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008 से लागू है. इसमें बिहार से बाहर जाकर काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लाभ देने की योजना है.

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शेखपुरा.

बिहार राज्य अप्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008 से लागू है. इसमें बिहार से बाहर जाकर काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लाभ देने की योजना है. इसके तहत अप्रवासी मजदूर की दुर्घटना में मृत्यु होने पर दो लाख रुपये की राशि सहायता के रूप में दी जाती है. दुर्घटना के दौरान आंशिक नि:शक्तता की स्थिति में 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है. जबकि पूर्ण नि:शक्तता की स्थिति में एक लाख रुपये की राशि सहायता के तौर पर दी जाती है. सरकार ने अब इस योजना का लाभ मजदूरों को देने के लिए बिहार प्रवासी कामगार एप लांच किया है. अब बिहार राज्य से बाहर काम करने वाले मजदूरों को इस एप से निबंधन कराए जाने पर इस योजना का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही इससे बिहार से बाहर रहने वाले मजदूरों का एक ऑनलाइन डेटा भी संग्रह किया जायेगा. इस संबंध में जिला श्रम अधीक्षक राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिये जाने वाले मजदूरों के साथ किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर उन्हें श्रम विभाग से सहायता दिलाई जा सकेगी. इनमें काम के बाद मजदूरी नहीं देने, मारपीट, दुर्घटना में घायल या मौत होने की स्थिति में जल्द से जल्द सहायता दिया जा सकेगा.

प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा होगा एकत्रित : श्रम अधीक्षक ने बताया गया कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा बिहार प्रवासी कामगार एप दस दिन पहले ही प्रवासी कामगारों के डाटा संग्रहण के लिए लाया गया है. राज्य भर से दस लाख मजदूरों को इस एप से निबंधन कराए जाने का लक्ष्य रखा है. शेखपुरा जिले में इस योजना के लिए 25 से 30 हजार मजदूरों का निबंधन कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित है. रोजगार के क्रम में राज्य से बाहर जाने वाले श्रमिक बंधुओं के कल्याण के लिए सरकार का यह प्रयास है कि उन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किये जाने के साथ-साथ आपात स्थिति में उन्हें सुरक्षा भी प्रदान किया जा सके. उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई भी व्यक्ति जो दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने के लिए जानते हैं. वह श्रम अधीक्षक कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं. जिनमें उनका नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और बैंक खाता को जोड़ा जायेगा. उन्होंने सभी श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों से इस एप के संबंध में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार में सहयोग देने की अपील की गयी. ताकि अधिक से अधिक प्रवासी कामगार अपना निबंधन करा सकें.

पंचायत प्रतिनिधियों के संग चलेगा जागरूकता अभियान : बिहार प्रवासी कामगार एप पर अधिक से अधिक मजदूरों का निबंधन कराने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के संग बैठक कर जागरूकता अभियान चलाया जायेगा. इसमें मुखिया ,पंचायत समिति सदस्यों को वैसे मजदूरों को इस एप के जरिए निबंधन कराए जाने के बारे में जानकारी दी जायगी. जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से ईंट भट्ठों या किसी ठेकेदार के जरिये या फिर किसी कंपनी में काम के लिए बाहर जाते हैं, उन मजदूरों का निबंध कराया जा सके.

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