हिलसा.
पांच साल पूर्व हत्या के मामले में हिलसा व्यवहार न्यायालय ने मुख्य आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाया है. मामला चिकसौरा थाना क्षेत्र के चंद्र विगहा गांव से जुड़ा है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अजीत कुमार सिंह ने अभियोजन एव अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ दस हजार रुपया का अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थ दंड नही देने की स्थिति में आरोपित को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. विदित हो कि 25 दिसंबर 2019 को चिकसौरा थाना क्षेत्र के चंद्र विगहा गांव निवास नरेश प्रसाद के पत्नी सावित्री देवी को उस समय गोली मारकर हत्या कर दिया गया था. जब नरेश प्रसाद अपने पत्नी के साथ घर के दरवाजे पर बैठे थे. तभी गांव के ही विनोद यादव अपने गुर्गे के साथ हथियार से लैश होकर आया और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा था जिसके डर से भाग रही सावित्री देवी को पकड़कर सीने में गोली मारकर हत्या कर दिया था. घटना के बाद मृतक के पति नरेश प्रसाद के द्वारा चिकसौरा थाने में कांड संख्या 123/2019 के तहत गांव के विनोद यादव, ललन प्रसाद, कवींद्र प्रसाद, अरविंद कुमार, अनिल प्रसाद, जयनारायण प्रसाद को नामजद अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया था. मामला हिलसा कोर्ट में चल रहा था जहां अनुसंधानकर्ता के द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य एवं सहायक अभियोजन पदाधिकारी एव बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश प्रथम अजीत कुमार सिंह ने मंगलवार को आरोपित विनोद यादव को हत्या एव सस्त्र अधिनियम के तहत अलग अलग सजा सुनाया है. हत्या के मामले में उम्रकैद एव दस हजार जुर्माना, अर्थदंड नही देने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास वही सस्त्र अधिनियम के तहत सात साल कारावास की सजा के अलावे पांच हजार जुर्माना लगाया गया है. दोनो सजाए एक साथ चलेगी़ वही साक्ष्य के अभाव में न्यायालय के द्वारा ललन प्रसाद एव कवींद्र प्रसाद को दोषमुक्त पाते हुए रिहा कर दिया गया जबकि अरविंद कुमार, अनिल कुमार एवं जयनारायण पर ट्रायल चल रहा है. अभियोजन पक्ष से राजाराम सिंह तथा बचाव पक्ष से सतीश कुमार अधिवक्ता ने जोरदार बहस किया़डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है