जिले में उर्वरक कालाबाजारी पर कार्रवाई, 16 दुकानों का लाइसेंस निलंबित

Published by :AMLESH PRASAD
Published at :06 May 2026 10:57 PM (IST)
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जिले में उर्वरक कालाबाजारी पर कार्रवाई, 16 दुकानों का लाइसेंस निलंबित

किसानों को उचित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने और कालाबाजारी तथा जमाखोरी पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है.

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बिहारशरीफ. किसानों को उचित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने और कालाबाजारी तथा जमाखोरी पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. जिला कृषि पदाधिकारी के नेतृत्व में सभी अनुमंडल एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उर्वरक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है. निरीक्षण के दौरान उर्वरक वितरण व्यवस्था की गहन जांच की गयी. पूर्व निरीक्षण में अनियमितता पाए जाने पर दो प्रतिष्ठानों को निलंबित कर उनसे कारण पूछा गया था. वहीं 5 फरवरी 2026 को की गई विस्तृत जांच में एक ही किसान को निर्धारित सीमा से अधिक उर्वरक बिक्री करने के मामले में 16 उर्वरक प्रतिष्ठानों को निलंबित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है. इसके अलावा चार अन्य प्रतिष्ठानों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

निलंबित उर्वरक प्रतिष्ठान

मे अयांश ट्रेडर्स, इस्लामपुर

मे लक्ष्मी खाद भंडार, सरमेरा

मे हरिनारायण खाद भंडार, हिलसा

मे जमुआवां पंचायत पैक्स, एकंगरसराय

मे किसान खाद भंडार, अस्थावां

मे सुधीर खाद भंडार, नरसंडा (चंडी)

मे पूजा ट्रेडर्स, नूरसराय

मे हरितक्रांति खाद भंडार, चंडी

मे सहयोग वूमेन जीविका प्रो कं लि, बिहारशरीफ

मे श्रीराम ट्रेडर्स, परवलपुर

मे मयूर इंटरप्राइजेज, एकंगरसराय

मे केसर खाद भंडार, नूरसराय

मे पारस ट्रेडर्स, चंडी

मे पोआरी पंचायत पैक्स लि, हरनौत

मे बाराखुर्द पंचायत पैक्स लि, नूरसराय

मे शुभम ट्रेडर्स, चंडी

स्पष्टीकरण के लिए चिह्नित प्रतिष्ठान

मे सागर इंटरप्राइजेज, गिरियक

मे मां भवानी ट्रेडर्स, राजगीर

मे कृष्णा ट्रेडर्स, सरमेरा

मे केशोपुर पंचायत पैक्स लि, एकंगरसराय

उर्वरक केवल अधिकृत दुकानों से करें खरीद : जिला प्रशासन ने विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया है कि जिले में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है. छह मई 2026 को डीबीटी पोर्टल के अनुसार जिले में यूरिया 8850 मीट्रिक टन और डीएपी 2402 मीट्रिक टन उपलब्ध है. प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही निर्धारित मात्रा में उर्वरक खरीदें और किसी भी प्रकार की अनियमितता की सूचना तत्काल कृषि विभाग को दें. उर्वरक वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा.

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