कैलू हत्याकांड में पिता- पुत्र समेत तीन को उम्रकैद

Updated at : 27 May 2024 9:24 PM (IST)
विज्ञापन
कैलू हत्याकांड में पिता- पुत्र समेत तीन को उम्रकैद

छेड़खानी का विरोध करने पर महिला के पति कैलू प्रसाद की हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

विज्ञापन

बिहारशरीफ. छेड़खानी का विरोध करने पर महिला के पति कैलू प्रसाद की हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह-छह माह तक अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सोमवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे-तीन अखौरी अभिषेक सहाय ने दीपनगर थाना क्षेत्र के गोड़घोवा गांव निवासी प्रमोद यादव, विपिन यादव (पिता)व इसके पुत्र संदीप यादव को उम्रकैद के अलावा छेड़खानी व मारपीट में दो साल व एक साल की सजा सुनाई है. जबकि शस्त्र अधिनियम में दोषी पाए गए एकमात्र आरोपित प्रमोद यादव को तीन साल कठोर कारावास की सजा के अलावा पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया है. वही इस मामले में दो अन्य आरोपित डोमन यादव व मुकेश कुमार का मामला अभी न्यायालय में लंबित है. दोनों आरोपित बिहार थाना क्षेत्र के राजाकुआं मोहल्ला के निवासी हैं. इस मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार रस्तोगी ने सभी 6 लोगों की गवाही कराई थी. उन्होंने बताया कि छह जुलाई 2021 मंगलवार को आठ बजे रात में मुकदमा की सूचीका अपने घर में काम कर रही थी. इसी दौरान सभी आरोपित आए और छेड़खानी करने लगे . पीड़िता द्वारा विरोध व शोर मचाने पर सही आरोपित भाग गए. इसी बीच जब घटना की जानकारी खेत में काम कर रहे पीड़िता के पति कैलू प्रसाद को हुई. इसके बाद वह घर आया. पीड़िता ने घटना की सारी जानकारी दी. इसके बाद सभी आरोपित मिलकर हरवे- हथियार के साथ गोली चलाते हुए आए और कैलू को पकड़ कर प्रमोद यादव ने सीने में गोली मार दी. इससे उनकी मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन