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रिश्वत मामले में आबकारी दारोगा को सजा

Updated at : 26 May 2025 9:59 PM (IST)
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रिश्वत मामले में आबकारी दारोगा को सजा

पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में सोमवार को एक उत्पाद निरीक्षक को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

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पटना़ पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में सोमवार को एक उत्पाद निरीक्षक को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने सोमवार को मामले में सुनवाई के बाद नालंदा जिले के बिहारशरीफ स्थित उत्पाद कार्यालय के तत्कालीन उत्पाद निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनायी. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी. मामले के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार भानु उर्फ पुट्टु बाबू ने बताया की निगरानी के अधिकारियों ने 2 नवंबर, 2007 को तत्कालीन उत्पाद निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया को एक सरकारी शराब के दुकानदार से दुकान चलने देने के लिए प्रतिमाह 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में 10 गवाहों का बयान अदालत मे कलमबंद करवाया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SANTOSH KUMAR SINGH

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By SANTOSH KUMAR SINGH

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