बिहारशरीफ. विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए बिहारशरीफ अनुमंडल क्षेत्र में 10 से 17 अक्टूबर तक यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. इस दौरान शहर के कई महत्वपूर्ण मार्गों पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. समाहरणालय और अनुमंडल कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में केवल प्रशासनिक और आपातकालीन वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी. यह प्रतिबंध सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक लागू रहेगा. बिहारशरीफ शहर में सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों (ट्रक, ट्रैक्टर, पिकअप, जुगाड़ वाहन आदि) का प्रवेश और परिचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. एतवारी बाजार से समाहरणालय और अनुमंडल कार्यालय की ओर जाने वाले मार्ग पर सभी वाहन प्रतिबंधित होंगे. शेखाना से अंबेर की ओर जाने वाला रास्ता भी बंद रहेगा. अंबेर चौक, नईसराय मोड़ होते हुए अनुमंडल कार्यालय की ओर जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी. समाहरणालय के पिछले गेट से सोगरा स्कूल की ओर का रास्ता और भैंसासुर से कागजी मोहल्ला आलम विलीनिक की ओर का मार्ग भी बंद रहेगा. प्रशासन ने यातायात के लिए वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण किया है वैकल्पिक मार्गों पर चलेंगे वाहन 1. रहुई की तरफ से आने वाले छोटे वाहन (ऑटो, टोटो, कार आदि) शेखाना मोड़ से मोगलकुआं होते हुए एतवारी बाजार से अस्पताल चौराहा होते हुए अंबेर जा सकेंगे. 2. अंबेर और भैंसासूर से आने-जाने वाले वाहन अस्पताल चौराहा होकर सोहसराय और रहुई की ओर जा सकेंगे. 3. सोहसराय से आने वाले छोटे वाहन एतवारी बाजार से अस्पताल चौराहा के रास्ते अपनी यात्रा जारी रख सकेंगे पार्किंग की व्यवस्था प्रशासनिक और आपातकालीन वाहनों, जिन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति होगी, उनकी पार्किंग सोगरा उच्च विद्यालय के मैदान में की जाएगी. नागरिकों से अपील है कि वे इस यातायात योजना का ध्यान रखें और अपनी सुविधा के अनुसार वैकल्पिक मार्गों का ही इस्तेमाल करें.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

