बिहार उपचुनाव: ऐप के जरिये सभा स्थल की होगी बुकिंग, जानें किस चूक से जब्त हो जाएगी प्रत्याशी की गाड़ी...

Updated at : 19 Oct 2022 3:38 PM (IST)
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बिहार उपचुनाव: ऐप के जरिये सभा स्थल की होगी बुकिंग, जानें किस चूक से जब्त हो जाएगी प्रत्याशी की गाड़ी...

Bihar Upchunav 2022: बिहार विधानसभा उपचुनाव के दौरान उम्मीदवारों को निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन का पालन करना होगा. उम्मीदवारों को धार्मिक स्थलों पर प्रचार की अनुमति नहीं मिलेगी. जबकि जाति-धर्म के नाम पर वोट मांगने पर रोक है. वहीं ऐप के जरिये सभा स्थल की बुकिंग हो सकेगी.

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Bihar Upchunav 2022: बिहार विधानसभा उपचुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है. अब नामांकन का दौर खत्म हो चुका है. इस बार गोपालगंज और मोकामा सीट पर उपचुनाव (Bihar By Election)हो रहा है. दोनों सीटों पर मतदान आगामी 3 नवबंर को होना है. इसके लिए सभी दलों ने अपनी ताकतें झोंक दी है. मोकामा में दो बाहुबलियों की पत्नी मैदान में है तो गोपालगंज में भी टक्कर घमासान होने की संभावना है. चुनावी सभा को लेकर विशेष गाइडलाइन जारी कर दी गयी है.

धार्मिक स्थल पर चुनावी सभा पर रोक

विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के सामन्य प्रेक्षक ने गोपालगंज में उम्मीदवारों के साथ बैठक की. सभी उम्मीदवारों को ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इसबार किसी भी धार्मिक स्थल पर चुनावी सभा नहीं होगी. सरकारी कार्यालयों या मंदिर, मस्जिद, चर्च समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर भी पोस्टर-बैनर लगाने पर रोक है. चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी व्यक्ति पर निजी टिप्पणी भारी पड़ सकती है. इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा.

जाति-धर्म के नाम पर वोट मांगने पर रोक

चुनावी सभा प्रत्याशी को तय समय के अंदर ही संपन्न करना होगा. वहीं सभा स्थल पर हेलीपैड निर्माण की अनुमति लेनी होगी. पहले आओ, पहले पाओ के तर्ज पर बिना भेदभाव के अनुमति दी जाएगी. वहीं जाति-धर्म के नाम पर वोट मांगना भारी पड़ सकता है. इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई होगी. चुनाव प्रचार के दौरान बिना परमिशन ही प्रत्याशी गाड़ी लेकर जाते हैं तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और केस दर्ज होगा.

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एप्प के जरिये होगी बुकिंग

चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी एप्प के माध्यम से सभा स्थल की बुकिंग करा सकते हैं या सभा की अनुमति ले सकते हैं. प्रत्याशी एप्प सी, सी बिजिल एप्प और ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम एप की जानकारी भी उम्मीदवारों को दे दी गयी है. वहीं उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान तीन बार अपनी चुनावी खर्च की जांच करानी होगी. इसका पालन करना होगा.

Posted By: Thakur Shaktilochan

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