Bihar Panchayat Election 2021 : पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते कॉन्ट्रैक्ट कर्मी, चुनाव आयोग ने जारी किये निर्देश, जानिये कौन नहीं बन सकता प्रस्तावक

राज्य चुनाव आयोग ने आने वाला पंचायत चुनाव में राज्य सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मी को चुनाव नहीं लड़ने का फरमान जारी किया है. साथ ही नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के प्रस्तावक भी वैसे कर्मी नहीं बन सकते हैं.
बिहारशरीफ. राज्य चुनाव आयोग ने आने वाला पंचायत चुनाव में राज्य सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मी को चुनाव नहीं लड़ने का फरमान जारी किया है. साथ ही नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के प्रस्तावक भी वैसे कर्मी नहीं बन सकते हैं. अगर कर्मी प्रस्तावक बनते हैं तो प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया जायेगा.
पंचायत चुनाव अप्रैल-मई माह में कराये जाने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासनिक तैयारियां जोर-शोर से शुरू है. साथ ही राज्य चुनाव आयोग लगातार दिशा-निर्देश जारी कर रहा है. चुनाव लड़ने वाले लोगों का भ्रम दूर करने के लिये चुनाव आयोग स्पष्ट आदेश निर्गत कर दिया है.
राज्य चुनाव आयोग ने आगामी पंचायत आम चुनाव केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार में पूर्णत: या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेत्तर कर्मी नहीं लड़ सकेंगे चुनाव.
वहीं पंचायत के अधीन मानदेय, अनुबंध पर कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, कार्यरत दलपति, आंगनबाड़ी सेविका, विशेष शिक्षा परियोजना में कार्यरत अनुदेशक भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. इसके अलावा सरकारी वकील, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं.
राज्य चुनाव आयोग ने आगामी पंचायत आम चुनाव केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार में पूर्णत: या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेत्तर कर्मी नहीं लड़ सकेंगे चुनाव.
वहीं पंचायत के अधीन मानदेय, अनुबंध पर कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, कार्यरत दलपति, आंगनबाड़ी सेविका, विशेष शिक्षा परियोजना में कार्यरत अनुदेशक भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. इसके अलावा सरकारी वकील, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं.
इन सभी पदों पर कार्यरत कर्मचारी प्रत्याशियों के समर्थक भी नहीं बन पायेंगे. अगर ऐसा करते हैं तो वैसे प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिये जायेंगे.
किसी भी विभाग से सेवानिवृत सरकारी सेवक, जनवितरण प्रणाली के विक्रेता, कमीशन के आधार पर काम करने वाले एजेंट, गृहरक्षक पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं. वैसे सहायक सरकारी वकील, अपर लोक अभियोजक पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, जिनकी नियुक्ति शुल्क पर की गयी है.
पंचायत चुनाव के लिये चुनाव आयोग ने जो आदेश जारी किया है. उससे कई कर्मयों के पंचायत चुनाव लड़ने का ख्वाब ही रह जायेगा. पंचायत चुनाव में छह पदों के लिये चुनाव कराये जाने है, जिसमें जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच एवं पंच शामिल हैं.
Posted by Ashish Jha
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By Prabhat Khabar News Desk
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