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बिहार: सड़क दुर्घटना में आपके वाहन से किसी की मृत्यु होने पर देना पड़ सकता है पांच लाख मुआवजा, इससे बचने के लिए करें ये उपाए

Updated at : 01 Sep 2024 9:52 AM (IST)
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bihar vehicle insurance news | Bihar News: It is necessary to get third party insurance of your vehicle in Bihar.

Bihar News: बिहार में बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराए वाहन चला रहे हैं तो सावधान हो जाएं. सड़क दुर्घटना में आपके वाहन से किसी की मृत्यु होने की स्थिति में आपको कम से कम पांच लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ सकता है.

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Bihar News: बिहार में बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराए वाहन चला रहे हैं तो सावधान हो जाएं. सड़क दुर्घटना में आपके वाहन से किसी की मृत्यु होने की स्थिति में आपको कम से कम पांच लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ सकता है. गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होने पर जुर्माना का प्रावधान है, साथ ही एक्सीडेंट होने पर घायल के इलाज का खर्च और मृत्यु होने की स्थिति में कम से कम पांच लाख रुपए का मुआवजा देना होगा.

15 मामलों में विभिन्न न्यायालय ने पांच-पांच लाख रुपए मुआवजे का पारित किया है आदेश

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को न्याय मिले इसके लिए राज्य में बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का गठन किया गया है. जो मुआवजा भुगतान के लिए आदेश जारी करते हैं. पिछले छह महीनों में कई मामलों में बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन से दुर्घटना होने पर पीड़ित को वाहन मालिक से मुआवजा देने का आदेश पारित हुआ है. 15 मामलों में विभिन्न न्यायालय ने पांच-पांच लाख रुपए का आदेश पारित किया है और वाहन मालिकों ने भुगतान भी किया है.

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थर्ड पार्टी बीमा कराने से मिलती है वित्तिय सुरक्षा और पीड़ितों को मदद

परिवहन सचिव ने कहा कि हर वाहन मालिकों को अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने से न केवल आपको वित्तीय सुरक्षा मिलती है, बल्कि यह एक्सीडेंट होने पर घायल पीड़ितों को भी मदद मिलती है. सचिव ने लोगों से अपील की है कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने वाहन का इंश्योरेंस कराएं और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें.

थर्ड पार्टी बीमा से मिलने वाली लाभ को 5 पॉइंट्स में समझिए

  • तीसरे पक्ष का बीमा दुर्घटना या किसी अन्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में बीमाधारक को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है.
  • बीमाधारक को तीसरे पक्ष द्वारा दायर किए गए मुकदमों से सुरक्षा प्रदान करता है.
  • बीमाधारक को दुर्घटना होने पर आश्वस्त करता है कि वे कवर हैं.
  • बीमाधारक की संपत्ति को मुकदमे की स्थिति में जब्त होने से सुरक्षित रखता है.
  • यह बीमाधारक को हुए नुकसान या नुकसान के लिए मुआवजा प्राप्त करने में मदद करता है.

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Abhinandan Pandey

लेखक के बारे में

By Abhinandan Pandey

भोपाल से शुरू हुई पत्रकारिता की यात्रा ने बंसल न्यूज (MP/CG) और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुभव लेते हुए अब प्रभात खबर डिजिटल तक का मुकाम तय किया है. वर्तमान में पटना में कार्यरत हूं और बिहार की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को करीब से समझने का प्रयास कर रहा हूं. गौतम बुद्ध, चाणक्य और आर्यभट की धरती से होने का गर्व है. देश-विदेश की घटनाओं, बिहार की राजनीति, और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि रखता हूं. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स के साथ प्रयोग करना पसंद है.

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