बिहार में स्टेट हाईवे पर लगेगा टोल, 2500 रुपये में अनलिमिटेड सफर, बाइक पर भी लगेगा टैक्स

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सांकेतिक तस्वीर

Bihar New Toll Policy: बिहार सरकार की नई टोल पॉलिसी में स्थानीय लोगों, किसानों और नियमित यात्रा करने वालों के लिए अपडेट आया है. 250 रुपये में एक महीने तक स्थानीय टोल प्लाजा से अनलिमिटेड सफर किया जा सकेगा. 2500 रुपये का पास पूरे बिहार में यात्रा की सुविधा देगा. बाइक और ट्रैक्टर के लिए भी नए नियम बनाए गए

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Bihar New Toll Policy: बिहार के पथ निर्माण विभाग ने राज्य के अधीन आने वाले राज्य उच्च पथ (SH) और पुलों के लिए नई टोल पॉलिसी तैयार की है. इस नई व्यवस्था में स्थानीय लोगों को खास राहत दी गई है. साथ ही मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और कुछ विशेष श्रेणी के लोगों के लिए भी अलग-अलग नियम बनाए गए हैं.

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250 रुपये में एक महीने तक अनलिमिटेड सफर

नई टोल पॉलिसी के तहत स्थानीय लोगों को सिर्फ 250 रुपये देकर एक महीने तक अपने नजदीकी टोल प्लाजा से जितनी बार चाहें, आने-जाने की सुविधा मिलेगी. यह सुविधा सिर्फ उन वाहन मालिकों को मिलेगी, जिनके वाहन का रजिस्ट्रेशन संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे के पते पर हुआ है.

2500 रुपये का पास, पूरे बिहार में अनलिमिटेड यात्रा

अगर किसी व्यक्ति को काम के सिलसिले में बिहार के अलग-अलग जिलों में लगातार सफर करना पड़ता है, तो वह 2500 रुपये का मंथली पास बनवा सकता है. इस पास के जरिए एक महीने तक राज्य के सभी टोल प्लाजा पर बिना अलग-अलग टोल दिए जितनी बार चाहें यात्रा की जा सकेगी.

मोटरसाइकिल चालकों के लिए क्या है नियम?

नई टोल पॉलिसी में मोटरसाइकिल चालकों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है. अगर किसी टोल वाली सड़क का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, तो मोटरसाइकिल पर कोई टोल नहीं लगेगा. लेकिन यदि उस सड़क का दूसरा ऑप्शनल रूट उपलब्ध है, तो मोटरसाइकिल चालक को टोल देना होगा. उनसे कार पर लगने वाले टोल का सिर्फ आधा शुल्क लिया जाएगा.

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इन लोगों को नहीं देना होगा टोल

पथ निर्माण विभाग ने कृषि के काम में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टरों को टोल टैक्स से पूरी तरह छूट दी है. यह सुविधा सिर्फ उन्हीं ट्रैक्टरों को मिलेगी, जिनका रजिस्ट्रेशन कृषि उपयोग के लिए कराया गया है.

राज्य सरकार की नई टोल पॉलिसी में कई स्पेशल कैटेगरी के लोगों को टोल टैक्स से छूट दी गई है. एनएचएआई की व्यवस्था की तरह इसमें भी वीआईपी, विधायक (MLA) और विधान पार्षद (MLC) को टोल नहीं देना होगा. इसके अलावा पहली बार बिहार के महाधिवक्ता के वाहन को भी पूरे राज्य के राज्य उच्च पथों पर टोल टैक्स से छूट दी गई है.

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