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बिहार सरकार मजदूरों के लिए चला रही है कई योजनाएं, जानें कैसे उठाएं लाभ और करें रजिस्ट्रेशन

बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा मजदूरी करने वाले लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को लेबर कार्ड बनवाना होता है. ऐसे आज हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे लेबर कार्ड बनवा सकते हैं.

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा व डंडलगांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में फंसे मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है. इस टनल में बिहार के भी पांच मजदूर फंसे थे. रेस्क्यू किए गए मजदूरों को उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक-एक लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की गई है. लेकिन अब लोग यह जानना छह रहे हैं कि क्या राज्य सरकार की तरफ से इन मजदूरों के लिए कोई योजना चलाई जा रही है. अगर चलाई जा रही है तो इन योजनाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है.

बिहार सरकार मजदूरों के लिए चला रही है कई योजनाएं

बता दें कि बिहार सरकार की ओर से श्रमिकों को कई लाभ भी दिए जा रहे हैं. बिहार सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए कई योजनाएं जैसे बिहार शताब्दी असंगठित कामगार /मिस्त्री समाज सुरक्षा योजना, राज्य प्रवासी श्रमिक दुर्घटना योजना, बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना, बाल सुधार योजना आदि चलाई जा रही हैं, जिसका उन्हें लाभ भी मिल रहा है. राज्य सरकार की इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को सबसे पहले श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. रजिस्ट्रेशन के बाद श्रमिकों को श्रम कार्ड (Labour Card) मिलता है. श्रम विभाग में मेसन (राजमिस्त्री), बढ़ई, पेंटर, लोहार और लेबर, पेंटर, रोलर चालक, इलेक्ट्रीशियन या किसी अन्य प्रकार की मजदूरी करने वाले लोग श्रमिक कार्ड (लेबर कार्ड) के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

लेबर कार्ड के फायदे

  • बिहार लेबर कार्ड बनवाने के कई फायदे हैं. बिहार में श्रमिक पंजीकरण कराने से श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा चाहे वह भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हो या बिहार राज्य सरकार द्वारा.

  • इसके साथ ही बिहार के जो प्रवासी मजदूर वापस आये हैं, वे श्रमिक पंजीकरण अवश्य करा लें, ताकि सरकार उन्हें उनकी कुशलता (कार्यशैली) के अनुरूप रोजगार उपलब्ध करा सके.

  • लेबर कार्ड से बिहार के श्रमिकों द्वारा सीखे गए नये हुनर के बार में सरकार को जानकारी होगी और उसी के हिसाब से रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे.

  • बिहार में श्रमिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे, बिना श्रमिक पंजीकरण के आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे

लेबर कार्ड के आवेदन के लिए जरूरी योग्यता

  • श्रमिक कार्ड के लिए जो भी व्यक्ति आवेदन कर रहा है वह बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए.

  • आवेदन करने वाले श्रमिक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

  • ऐसे श्रमिक जिन्होंने 12 महीने में कम से कम 90 दिन श्रमिक के रूप में कोइ काम किया हो वह यह कार्ड बनवाने के पात्र हैं

  • ऐसे मजदुर जो असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करती है वो अपना मजदुर कार्ड बनवाकर सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं.

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आवेदन करने वाले मजदूर के पास आधार कार्ड होना जरूरी है.

  • मजदूर के पास राशन कार्ड होना चाहिए

  • मजदूर के बैंक पासबुक भी होना चाहिए

  • श्रमिक के पास 1 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो होना आवश्यक है

  • कोई एक पहचान पत्र

  • यदि कोई मजदूर कहीं काम करता है तो उसे वहां से प्रमाण पत्र जारी कराना होगा (90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र)

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कैसे करें आवेदन

  • सबसे पहले आपको श्रम विभाग की वेबसाइट https://blrd.skillmissionbihar.org/ पर जाना होगा.

  • इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए श्रमिक पंजीकरण पर क्लिक करना होगा. अगर आपने पहले रजिस्टर है तो आपको श्रमिक लॉगइन पर क्लिक करना होगा.

  • इसके बाद आपके सामने श्रम संसाधन विभाग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकार आएगा. जहां मांगी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी होगी.

  • फॉर्म में मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपको OTP भेजे पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा. जिसे आपको दिए गए स्थान पर दर्ज करना होगा.

  • ओटीपी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा. इस पेज पर आपको अपना आधार और मोबाइल नंबर देना होगा. इसके बाद एक ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करने के बाद पोर्टल पर लॉगइन हो जाएगा.

  • पोर्टल पर लॉगइन होने के बाद आपको चार स्टेज में फॉर्म भरना होगा. बायो प्रोफाइल विवरण, सम्पर्क करने का विवरण, व्यापार विवरण और अतिरिक्त विवरण.

  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद बिहार लेबर कार्ड के लिए आपका पंजीकरण हो जाएगा.

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बिहार कैबिनेट ने अगस्त में बढ़ाई थी मजदूरों के आश्रितों की अनुदान राशि

बता दें कि बिहार कैबिनेट ने अगस्त 2023 में फैसला लिया था कि दुर्घटना में मजदूरों की मौत होने पर उनके आश्रितों को मिलने वाली राशि बढ़ा दी जाएगी. कैबिनेट के फैसले में कहा गया था कि 2008 से संचालित प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत पूर्व में प्रवासी मजदूरों की मृत्यु अथवा दुर्घटना के 180 दिनों के अंदर मृत्यु होने पर उनके निकट आश्रितों को एक लाख मिलता था. इस राशि को बढ़ाकर दोगुनी कर दी गयी है. इसी तरह से स्थायी अपंगता पर मिलनेवाले 75 हजार की राशि को एक लाख और आंशिक अपंगता की स्थिति में 37500 रुपये को बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया है.

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Anand Shekhar
Anand Shekhar
Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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