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बिहार सरकार वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने में करेगी मदद, देगी प्रोत्साहन राशि, होनी चाहिए इतनी योग्यता

प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए आवेदकों को अब तीन लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. इसके लिए परिवहन विभाग ने आम लोगों से आवेदन आमंत्रित किया है.

पटना. प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए आवेदकों को अब तीन लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. इसके लिए परिवहन विभाग ने आम लोगों से आवेदन आमंत्रित किया है.

इस योजना का लाभ वैसे प्रंखडों में मिलेगी जहां पेट्रोल पंप एवं वाहन सर्विस सेंटर के अतिरिक्त एक भी वाहन प्रदूषण जांच केंद्र नहीं है. परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा है कि नये प्रदूषण जांच केंद्र खुलने से लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा एवं लोगों को वाहन प्रदूषण जांच कराने में सहूलित भी होगी.

उपकरणों के क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत मिलेगा अनुदान परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए वाहन प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना लागू की गयी है.

इसके तहत प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों (स्मोक मीटर, गैस एनालाइजर, डेस्कटॉप इंटरनेट के साथ, प्रिंटर एवं यूपीएस) के क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत राशि या अधिकतम 3 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि अनुदान स्वरूप दिया जायेगा.

आवेदक की योग्यता

  • आवेदक उसी प्रखंड के स्थायी निवासी हो, जिसप्रखंड में प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना की जानी है.

  • आवेदक स्वयं या उसका स्टॉफ मैकेनिकल,इलेक्ट्रिकल या ऑटोमोबाइल अभियंत्रण में डग्रिीधारी अथवा डप्लिोमा हो अन्यथा इंटरमीडिएट, बारहवीं कक्षा (विज्ञान के साथ) उत्तीर्ण हो , या मोटरवाहन से संबंधित किसी ट्रेड में आइटीआइ उत्तीर्ण हो.

उच्चतर शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिकता

एक से अधिक आवेदन आने पर उच्चतर शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिकता किसी प्रखंड के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिकता दी जायेगी. दो आवेदन की शैक्षणिक योग्यता समान होने पर उच्चतम योग्यता के अंकों के आधार पर चयन किया जायेगा. योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु आवेदक की उच्चतर शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी.

24 जनवरी को सूची का होगा प्रकाशन

प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए इच्छुक आवेदक 15 जनवरी 2022 तक विहित प्रपत्र में आवेदन संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में दे सकते हैं. योग्य लाभुकों का चयन 17 जनवरी 2022 तक किया जायेगा. जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा चयनित लाभार्थियों की प्रखंडवार सूची का प्रकाशन 24 जनवरी 2022 तक संबंधित प्रखंडों में किया जायेगा.इसके बाद 25 जनवरी 2022 को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जायेगा.

Prabhat Khabar Digital Desk
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