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Bihar Vidhan Sabha Chunav 2020: डमी उम्मीदवार को लेकर आयोग सख्त, शिकायत मिलने पर दर्ज होगी एफआइआर

Updated at : 10 Oct 2020 9:31 AM (IST)
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Bihar Vidhan Sabha Chunav 2020: डमी उम्मीदवार को लेकर आयोग सख्त, शिकायत मिलने पर दर्ज होगी एफआइआर

Bihar Chunav 2020 News: डमी कैंडिडेट की पहचान कर उस पर आइपीसी की धारा 171 एच के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है.

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Bihar Chunav 2020 News: इस बार विधानसभा चुनाव में अगर डमी उम्मीदवार का खुलासा होता है, तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वच्छ व निष्पक्ष चुनाव के लिए डमी कैंडिडेट की पहचान कर उस पर आइपीसी की धारा 171 एच के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है.

इनकी पहचान करने के लिए विजिलेंट इलेक्शन मशीनरी को लगाया जायेगा. निर्वाचन विभाग के अनुसार, नाम निर्देशन के कुछ ही दिनों बाद विजिलेंट इलेक्शन मशीनरी के जरिये क्षेत्र से मिल रही सूचनाओं के आधार पर यह ज्ञात हो सकता है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में कौन अभ्यर्थी डमी अभ्यर्थी हैं या हो सकते हैं. इसके आधार पर उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की क्लोज मॉनीटरिंग की जायेगी. बिहार विधानसभा चुनाव 2020 लाइव न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.

एसडीएम जनमेजय शुक्ला ने बताया कि इस प्रकार के उम्मीदवारों द्वारा प्रयुक्त होने वाले वाहनों पर प्रचार-प्रसार सामग्रियों की जांच कराने का आदेश दिया गया है. अगर उनके वाहनों पर किसी दूसरे उम्मीदवार की चुनाव प्रचार सामग्री मिलती है, तो वह उनके डमी कैंडिडेट होने का स्पष्ट इंडीकेशन होगा. ऐसी परिस्थिति में प्रचार सामग्री की वीडियोग्राफी कार्रवाई जायेगी.

माइक्रो ऑब्जर्वर करेंगे डमी कैंडिडेट का पर्यवेक्षण : डमी कैंडिडेट द्वारा नियुक्त किये गये मतदान अभिकर्ता के कार्यों का माइक्रो ऑब्जर्वर द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना है. यही नहीं, माइक्रो ऑब्जर्वर को यह जिम्मेदारी भी होगी कि वह वीडियोग्राफी करा कर उनके कार्यों के साक्ष्य एकत्रित करें. तत्पश्चात उसी साक्ष्य के आधार पर उनके खिलाफ आइपीसी की निर्धारित धारा के अंतर्गत कार्रवाई होगी.

मतगणना अभिकर्ता पर भी ऐसी कार्रवाई : चुनाव में ऐसी कार्रवाई केवल डमी कैंडिडेट पर ही नहीं होगी. बल्कि, मतगणना अभिकर्ता के मामले में भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है. एसडीएम ने बताया कि अगर मतगणना अभिकर्ता की भी इस तरह की संलिप्तता उजागर होती है, तो इंडियन पीनल कोड की निर्धारित धारा के अंतर्गत उनके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी.

Posted by Ashish Jha

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