पटना हाईकोर्ट में पेश हुए बिहार के डीजीपी, न्यायालय की नाराजगी के बाद बैकफुट पर आई पुलिस

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 04 Aug 2022 8:29 PM

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झंझारपुर के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (एडीजे) अविनाश कुमार के खिलाफ झंझारपुर पुलिस द्वारा दर्ज कराए गए प्राथमिकी मामले में बिहार के डीजीपी गुरूवार को कोर्ट में प्रस्तुत हुए. डीजीपी ने कोर्ट की नाराजगी के बाद कहा कि वो प्राथमिकी को वापस लेने के लिए आवेदन संबंधित कोर्ट में तुरंत देने को तैयार है.

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झंझारपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) अविनाश कुमार के खिलाफ झंझारपुर पुलिस द्वारा दर्ज कराए गए प्राथमिकी मामले में बिहार पुलिस बैकफुट पर आ गयी है. गुरूवार को कोर्ट की नाराजगी के बाद बिहार के डीजीपी कोर्ट में हाजिर हुए. डीजीपी एसके सिंघल ने हाई कोर्ट से कहा कि झंझारपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) अविनाश कुमार के खिलाफ झंझारपुर पुलिस द्वारा दर्ज कराए गए प्राथमिकी को वे वापस लेने के लिए आवेदन संबंधित कोर्ट में तुरंत देने को तैयार है. ताकि जानकारी के अभाव में दर्ज कराई गई प्राथमिकी को वापस लिया जा सके. डीजीपी सिंघल ने ये बयान न्यायाधीश राजन गुप्ता और न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की खंडपीठ को दी. एसके सिंघल सुनवाई के समय अदालती आदेश के बाद कोर्ट में उपस्थित थे.

महाधिवक्ता ने की कार्रवाई पर रोक की मांग

महाधिवक्ता ललित किशोर ने खंडपीठ को बताया कि जैसे ही डीजीपी को झंझारपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) अविनाश कुमार (प्रथम ) के खिलाफ झंझारपुर पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराए जाने की जानकारी प्राप्त हुई. उन्होंने तत्काल दायर प्राथमिकी पर किसी भी तरह के कार्रवाई करने और उसके अनुसंधान पर रोक लगा दिया. खंडपीठ ने जब महाधिवक्ता से पूछा कि जब हाई कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में स्पस्ट कहा था कि किसी भी न्यायिक पदाधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के पहले हाई कोर्ट से अनुमति लेने की आवश्यकता है तो बिना अनुमति के ही यह प्राथमिकी कैसे दर्ज कर दी गई .कोर्ट ने कहा कि यह कार्य हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है.इस पर महाधिवक्ता ने कोर्ट को कहा कि यह जानबूझ कर नही बल्कि जानकारी के अभाव में हो गया है .उन्होंने कहा कि जल्द ही दर्ज प्राथमिकी को वापस ले लिया जाएगा.

बुधवार को हाइकोर्ट ने किया था डीजीपी को तलब

मालूम हो कि बुधवार को हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए डीजीपी को कोर्ट में यह पूछने के लिये तलब किया था कि हाई कोर्ट औऱ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कैसे झंझारपुर के अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश (ए डी जे) अविनाश कुमार (प्रथम ) के खिलाफ झंझारपुर पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर दी गई. मधुबनी के प्रभारी जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा इस घटना के संबंध में 18 नवंबर, 2021 को भेजे गए रिपोर्ट के बाद मुख्य न्यायाधीश के अनुरोध पर न्यायाधीश राजन गुप्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 18 नवंबर, 2021 को रात में ही सुनवाई की थी.

जज से पुलिस वालों ने की थी बदसलूकी

मधुबनी के प्रभारी जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा भेजे गए रिपोर्ट के मुताबिक घटना के दिन तकरीबन 2 बजे दिन में एस एच ओ गोपाल कृष्ण और घोघरडीहा के पुलिस सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार शर्मा ने जज अविनाश के चैम्बर में जबरन घुसकर उनके साथ बदसलूकी की. बदसलूकी का विरोध किये जाने पर दोनों पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए हाथापाई की. इतना ही नहीं, दोनों पुलिस अधिकारियों ने उन पर जानलेवा हमला किया और मारपीट किया है.

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