ePaper

Bihar: नालंदा में जहरीली शराब से मौत पर मिलेगा 3-3 लाख मुआवजा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिया बड़ा आदेश

Updated at : 03 Mar 2023 11:58 AM (IST)
विज्ञापन
Bihar: नालंदा में जहरीली शराब से मौत पर मिलेगा 3-3 लाख मुआवजा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिया बड़ा आदेश

Bihar: नालंदा में जहरीली शराब से मौत के मामले में मृतक के आश्रितों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार को तीन-तीन लाख रूपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि आश्रितों को छह सप्ताह की भीतर मुआवजे की राशि का भुगतान कर प्रमाण के साथ सचिव रिपोर्ट आयोग के सामने रखेंगे.

विज्ञापन

Bihar: नालंदा में जहरीली शराब से मौत के मामले में मृतक के आश्रितों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार को तीन-तीन लाख रूपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि आश्रितों को छह सप्ताह की भीतर मुआवजे की राशि का भुगतान कर प्रमाण के साथ सचिव रिपोर्ट आयोग के सामने रखेंगे. बता दें कि जनवरी 2022 में सोहसराय थाना इलाके में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हो गयी थी. जबकि दो लोगों ने अपनी आंखों की रौशनी गवां दी थी. इस मामले में आयोग में शिकायत दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद आयोग ने सरकार से भी सवाल किया था.

नीतीश कुमार ने मुआवजा देने से किया था मना

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश को इसलिए भी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले साफ किया था कि वो जहरीली शराब से मरने वालों को किसी भी हाल में मुआवजा नहीं देने वाले हैं. इसे लेकर बिहार की राजनीति भी काफी गरम हो गयी थी. अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश के बाद सरकार मुआवजा देने के लिए बाध्य हो गयी है. ऐसे में माना जा रहा है कि अगर नालंदा में शराबकांड में मारे गए लोगों के आश्रितों को मुआवजा मिल सकता है तो छपरा शराबकांड में मारे गए लोगों के आश्रितों को भी आयोग मुआवजा देने का आदेश दे सकती है.

Also Read: बिहार में बड़े स्तर पर ट्रांस्फर पोस्टिंग, 8 अस्पताल को मिले नए अधीक्षक, पटना मेट्रो के एमडी का प्रभार भी बदला
आयोग ने सरकार से मांगा था जवाब

नालंदा में जहरीली शराब से मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जांच के बाद सरकार से सवाल किया था कि शराब कांड को पुलिस और प्रशासन की असफलता मानते हुए क्यों न मृतक के आश्रितों को तीन-तीन लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए. मामले में सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. फिर मामले में आयोग ने सरकार को मुआवजा देने का आदेश दिया है.

Also Read: बिहार में बदल गया जमीन रजिस्ट्री का नियम, दाखिल-खारिज में अब नहीं होगी परेशानी, जानें पूरी बात

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन