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दहेज हत्या के एक मामले में पति को दस वर्षों की सजा

आरा : दहेज में टेंपो के लिए रुपये नहीं मिलने पर पत्नी को जलाकर हत्या करने के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश – 16 रंजीत कुमार ने मंगलवार को मृतका के पति पिंटू उर्फ भूपेंद्र सिंह को दस वर्षों के सश्रम कैद व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष […]

आरा : दहेज में टेंपो के लिए रुपये नहीं मिलने पर पत्नी को जलाकर हत्या करने के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश – 16 रंजीत कुमार ने मंगलवार को मृतका के पति पिंटू उर्फ भूपेंद्र सिंह को दस वर्षों के सश्रम कैद व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक नागेश्वर दुबे ने बहस किया था.

एपीपी अजय कुमार ने बताया कि उदवंतनगर थानान्तर्गत खलिसा गांव निवासी बुचन सिंह ने पुत्री शिल्पा देवी की शादी चांदी थानान्तर्गत सुंदरा गांव के पिंटू उर्फ भूपेंद्र सिंह के साथ सन 2011 में की थी. शादी के बाद से उसके ससुरालवालों ने दहेज में टेंपो खरीदने के लिए रुपये के लिए उसे प्रताड़ित करते थे. 20 मई 2015 को शिल्पा देवी को जलाकर हत्या कर दी गयी थी. घटना को लेकर मृतका के पति समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में आठ गवाहों की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने दोषी पाते हुए भादवि की धारा 304 बी के तहत सश्रम दस वर्ष के कैद तथा 498 ए के तहत दो वर्षों के कैद व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा उक्त आरोपित को सुनायी.

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