चुनाव में 4130 वाहनों की जरूरत
Updated at : 04 Apr 2019 2:29 AM (IST)
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आरा : लोकसभा निर्वाचन के अवसर पर चुनाव कार्य के लिए उपयोग में लाये जानेवाले वाहनों के परिचालन एवं मुआवजा भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए वाहन प्रबंधन प्रणाली के तहत ऑनलाइन प्रविष्टि की व्यवस्था है. बता दें कि जिले में चुनाव के लिए 4130 वाहनों की जरूर होगी. ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा वाहनों का […]
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आरा : लोकसभा निर्वाचन के अवसर पर चुनाव कार्य के लिए उपयोग में लाये जानेवाले वाहनों के परिचालन एवं मुआवजा भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए वाहन प्रबंधन प्रणाली के तहत ऑनलाइन प्रविष्टि की व्यवस्था है. बता दें कि जिले में चुनाव के लिए 4130 वाहनों की जरूर होगी.
ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा वाहनों का आकलन,अधिग्रहण, मुआवजा भुगतान, इंधन की आपूर्ति, वाहनों के अंतर जिला स्थानांतरण, अधिग्रहित वाहनों की विमुक्ति आदि के ऑनलाइन प्रविष्टि का प्रावधान किया गया है ताकि वाहनों के परिचालन एवं मुआवजा भुगतान में ईमानदारी, जवाबदेही एवं पारदर्शिता कायम रहे.
चुनाव कार्यों में वाहनों से संबंधित समस्त कार्यों के संपादन के लिए जिला वाहन कोषांग का गठन किया गया है. यह रमना मैदान के पास बंदोबस्त कार्यालय में संचालित है. इस कोषांग के नोडल पदाधिकारी के रूप में जिला परिवहन पदाधिकारी माधव कुमार सिंह हैं.
जिले में कुल 4130 वाहनों का आकलन किया गया है. इसका अधिग्रहण कर नियमानुकूल मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जायेगी. इसमें पर्यवेक्षक, मतदान दल, पीसीसीपी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर, फ्लाइंग स्क्वायड, सहायक व्यय पर्यवेक्षक, पुलिस एवं सुरक्षा बल, आदर्श आचार संहिता टीम सहित कई अन्य कार्यों में लगे कर्मियों के लिए वाहन का आकलन किया गया है.
जिलाधिकारी ने सरकारी एवं गैर सरकारी सभी प्रकार के वाहनों पर मतदाता जागरूकता संबंधी पोस्टर एवं स्टीकर लगाने का निर्देश दिया है. ताकि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमणशील वाहनों द्वारा मतदाताओं को सरल एवं सहज रूप में 19 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने के लिए जागरूक एवं प्रेरित किया जा सके.
राजनीतिक दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा आयोजित जनसभा में प्रयुक्त होनेवाले वाहनों की अनुमति सिंगल विंडो सिस्टम के तहत लिया जाना है. आयोजक द्वारा वाहनों की संख्या, वाहनों के प्रकार, वाहन का दर, गाड़ी नंबर, चालक का नाम तथा अन्य वांछित दस्तावेज आदि का विवरण देना है ताकि उम्मीदवारों के खर्च में व्यय की राशि जोड़ी जा सके.
अनुमति लेकर वाहनों पर लगाना है लाउडस्पीकर व झंडा बैनर : वाहनों पर झंडा बैनर लाउडस्पीकर फॉग लाइट आदि का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं करना है. अन्यथा मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी. राजनीतिक दलों अथवा उम्मीदवारों को ऑडियो- वीडियो सुसज्जित वाहनों द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति की आवश्यकता है.
इसके लिए प्रचार सामग्री का हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ आवेदन देना है. ताकि सामग्री की जांच कर अनुमति प्रदान की जा सके. अगर प्रचार-प्रसार की सामग्री से सामाजिक सद्भाव भंग होने की आशंका हो अथवा व्यक्तिगत आक्षेप से युक्त प्रचार सामग्री हो तो वैसी हालत में अनुमति नहीं दी जा सकती है.
10 मार्च से चल रहा है वाहन चेकिंग अभियान
10 मार्च से लागू आदर्श आचार संहिता के क्रम में जिले में वाहन चेकिंग का सघन एवं प्रभावी अभियान जोरों पर है. इसे लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी माधव कुमार सिंह ने बताया कि 10 मार्च से अब तक परिवहन विभाग, खनन विभाग, अनुमंडल, थाना स्तर पर चलाये गये वाहन चेकिंग अभियान के तहत 59.87 लाख राशि की वसूली की गयी है, जिसमें परिवहन विभाग द्वारा 29.92 लाख, खनन विभाग द्वारा 24.97 लाख तथा अनुमंडल, थाना स्तर पर 4.98 लाख रुपये की वसूली की गयी है. इस अभियान में परिवहन एवं खनन विभाग के द्वारा कुल 258 वाहनों एवं अनुमंडल, थाना द्वारा 600 दोपहिया वाहनों पर दंडात्मक कार्रवाई के तहत वसूली की गयी है.
जिलाधिकारी ने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए वाहन चेकिंग अभियान में और अधिक तेजी लायी जायेगी तथा मोटर वाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी. चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मियों के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की आवश्यकता है.
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