bhagalpur news. भागलपुर के दो कुख्यात जिला बदर, रजौन थाना में रोज लगायेंगे हाजिरी

Published by : ATUL KUMAR Updated At : 31 Jul 2025 1:00 AM

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न्यायालय समाहर्ता डॉ नवल किशोर चौधरी ने बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3 के तहत दो कुख्यात अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश पारित किया है.

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न्यायालय समाहर्ता डॉ नवल किशोर चौधरी ने बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-3 के तहत दो कुख्यात अपराधियों को जिला बदर करने का आदेश पारित किया है. यह आदेश गोपालपुर थाना क्षेत्र के तीनटंगा करारी गांव निवासी गणेश यादव के पुत्र कामदेव यादव और खरीक थाना क्षेत्र के नया टोला भवनपुरा निवासी गौरव यादव उर्फ बोतल यादव पर लागू होगा. दोनों आरोपियों को बांका जिले के रजौन थाना में रोजाना दो समय सुबह 9.00 से 11.00 बजे तक और शाम 5.00 से 7.00 बजे तक सशरीर उपस्थिति दर्ज करानी होगी. साथ ही उन्हें अपनी गतिविधियों की जानकारी अपने मूल थानाध्यक्ष व रजौन थाना अध्यक्ष को नियमित रूप से देनी होगी.

इस आदेश के आलोक में नवगछिया पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार ने पुलिस अधीक्षक बांका को पत्र प्रेषित कर रजौन थानाध्यक्ष से उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने कहा है. वहीं, आरोपियों की उपस्थिति की छायाप्रति साप्ताहिक रिपोर्ट के रूप में संबंधित थानाध्यक्ष व नवगछिया पुलिस अधीक्षक को भेजने का अनुरोध किया है.

अपराधों का लंबा रिकॉर्ड, संगीन मामलों में शामिल

कामदेव यादव पर गोपालपुर थाना में हत्या व लूट जैसे कुल 14 गंभीर आपराधिक मामले और दो सनहा दर्ज हैं. वहीं, गौरव यादव उर्फ बोतल यादव के विरुद्ध रेल थाना नवगछिया में आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला, खरीक थाना में नौ व नदी थाना में तीन गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इस प्रकार गौरव यादव पर कुल 12 संगीन केस लंबित है.

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