Bhagalpur News. हाइकोर्ट के आदेश पर टीएमबीयू ने बिजली कंपनी को किया एक करोड़ का भुगतान

Updated at : 12 Mar 2026 10:09 PM (IST)
विज्ञापन
Bhagalpur News. हाइकोर्ट के आदेश पर टीएमबीयू ने बिजली कंपनी को किया एक करोड़ का भुगतान

बिजली विभाग को टीएमबीयू ने किया एक करोड़ का भुगतान.

विज्ञापन

– आदेश में कहा, शिक्षा विभाग, कुलपति, जिलाधिकारी व बिजली कंपनी के वरीय अधिकारी बैठक कर टीएमबीयू जमीन के मामले को सुलझाएं

हाईकोर्ट से बकाया भुगतान का निर्देश जारी होने के बाद टीएमबीयू प्रशासन ने बिजली कंपनी को चेक के माध्यम से एक करोड़ का भुगतान कर दिया है. अदालत ने आदेश में यह भी कहा है कि शिक्षा विभाग, कुलपति, जिलाधिकारी व बिजली कंपनी के वरीय अधिकारी बैठक कर विवि की जमीन के मामले को सुलझाएं. दरअसल, टीएमबीयू ने बिजली बकाया बिल को लेकर कोर्ट में याचिका दायर किया था. इसमें विवि प्रशासन ने टीएनबी कॉलेज के सामने विवि की जमीन पर स्थापित नाथनगर बिजली ग्रिड पर बकाया करीब 18 करोड़ बताया था. इस बाबत कोर्ट का आदेश दो दिन पहले विवि को प्राप्त हुआ है.उधर, विवि के रजिस्ट्रार प्रो रामाशीष पूर्वे ने बताया कि कोर्ट ने आदेश में कहा है कि कम से कम एक करोड़ का भुगतान चेक से बिजली कंपनी को अविलंब किया जाये. शेष 14 करोड़ राशि का भुगतान किया जायेगा. उन्होंने कहा कि विवि जमीन पर ही नाथनगर बिजली ग्रिड है. ऐसे में सालों से जमीन का बकाया बिजली कंपनी पर है. विवि का करीब करीब 18 करोड़ बिजली कंपनी पर बकाया है. उन्हें भी विवि को बकाया राशि का भुगतान करना है.

विवि भी तय करेगा जमीन का किराया

विवि के सिंडिकेट सदस्य डॉ मृत्युंजय सिंह गंगा ने कहा कि विवि की अपनी जमीन का बकाया रेट तय करेगा. वर्तमान में बाजार के आधार पर स्क्वायर के अनुसार भाड़ा तय किया जाना चाहिए. विवि के 22 एकड़ जमीन पर बिजली ग्रिड स्थापित है. करीब दो एकड़ जमीन पर बिजली ग्रिड बना है. उन्होंने कहा कि इससे पहले विवि कैंपस स्थित बैंक के किराया भी स्क्वायर के आधार पर तय किया है.

बकाया बिजली बिल को लेकर टीएमबीयू का दो बार कट चुका है कनेक्शन

बिजली बिल बकाया के कारण वर्ष 2025 में दो बार टीएमबीयू का बिजली कनेक्शन कट चुका है. उस समय विवि के कुलपति प्रो जवाहर लाल थे. विवि में 12 दिन तक बिजली कटा रहा था. मामला हाईकोर्ट तक चला गया था. कोर्ट ने उस समय मामले में सुनवाई की. कोर्ट के आदेश पर टीएमबीयू ने बिजली कंपनी को 50 लाख रुपये आरटीजीएस से भुगतान किया था. इसके बाद ही टीएमबीयू में बिजली कनेक्शन बहाल हुआ था. इसके बाद से मामला कोर्ट में चल रहा था. विवि के एक अधिकारी ने बताया कि टीएनबी कॉलेज के सामने अपनी जमीन पर बिजली ग्रिड निर्माण को लेकर किराया के लिए दावा किया था. इस मामले को लेकर विवि की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी थी.

विज्ञापन
KALI KINKER MISHRA

लेखक के बारे में

By KALI KINKER MISHRA

KALI KINKER MISHRA is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन