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Bhagalpur News. 18 और 21 जनवरी को होगी पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा, 30 मिनट पूर्व तक प्रवेश की अनुमति

Updated at : 16 Jan 2026 9:32 PM (IST)
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Bhagalpur News. 18 और 21 जनवरी को होगी पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा, 30 मिनट पूर्व तक प्रवेश की अनुमति

पुलिस अवर निरीक्षक की परीक्षा.

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-डीएम और एसएसपी ने बैठक कर तैयारी की समीक्षा की-परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त कराने का निर्देश

जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव की संयुक्त अध्यक्षता में भागलपुर के 21 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक लिखित परीक्षा के सफल और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर बैठक की गयी. बैठक में संबंधित परीक्षा केंद्र अधीक्षक, दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे. बताया गया कि बिहार पुलिस अवर सेवा चयन आयोग, पटना द्वारा यह परीक्षा 18 जनवरी और 21 जनवरी को दो पालियों में आयोजित की जायेगी. पहली पाली पूर्वाह्न 10.00 बजे से 12.00 बजे तक और दूसरी पाली अपराह्न 02.30 बजे से 04.30 बजे तक होगी.

भागलपुर जिले में परीक्षा केंद्रों की संख्या 21 है. अभ्यर्थियों की संख्या 18 जनवरी के लिए 8,832 और 21 जनवरी के लिए 8,827 है. जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार रहित ढंग से संपन्न होनी चाहिए. शांतिपूर्ण और कदाचार रहित परीक्षा के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारीस्टैटिक दंडाधिकारी सह प्रेक्षक: 22गश्तीदल सह जोनल दंडाधिकारी: 12

उड़नदस्ता दल सह सुपर जोनल दंडाधिकारी: 6

परीक्षार्थियों का प्रवेश समय किया निर्धारित

परीक्षार्थियों के प्रवेश का समय निर्धारित किया गया है. समय के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा. मुख्य प्रवेश द्वार पहली पाली के लिए 09.30 बजे और दूसरी पाली के लिए 02.00 बजे बंद कर दिये जायेंगे. परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पूर्व तक ही परीक्षार्थियों को हॉल में प्रवेश की अनुमति होगी. परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी परीक्षार्थी को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

प्रवेश का समय :

पहली पाली: 08.30 बजे से 09.30 बजेदूसरी पाली: 01.00 बजे से 02.00 बजे

परीक्षा के अंतिम 30 मिनट में टॉयलेट जाने की भी नहीं होगी अनुमति

परीक्षा के अंतिम 30 मिनट में टॉयलेट जाने की अनुमति नहीं होगी. परीक्षा केंद्र परिसर में केवल अधिकृत पदाधिकारी और कर्मचारी ही प्रवेश कर सकेंगे. मोबाइल फोन का प्रयोग प्रतिबंधित होगा. केवल केंद्राधीक्षक विशेष परिस्थितियों में की-पैड का उपयोग कर सकते हैं. प्रत्येक केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा और जैमर लगाये जायेंगे और उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम से दर्ज की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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KALI KINKER MISHRA

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