दहेज के लिए हत्या मामले में पति व सास को 10-10 वर्ष की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह की अदालत ने दहेज के लिए हत्या के एक मामले में मृतका के पति मुंदीचक निवासी अभियुक्त चंद्रशेखर पोद्दार और सास सावित्री देवी को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह की अदालत ने दहेज के लिए हत्या के एक मामले में मृतका के पति मुंदीचक निवासी अभियुक्त चंद्रशेखर पोद्दार और सास सावित्री देवी को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है. मुंदीचक से वर्ष 2009, एक अक्तूबर को विवाहिता रंजीता कुमारी की जला कर हत्या कर देने की बात सामने आयी थी. जानकारी मिली है कि रंजीता कुमारी की शादी घटना से करीब डेढ़ वर्ष पूर्व हुई थी. विवाह के बाद से ही पति और सास द्वारा दहेज व सोने के गहनों की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता था. पीड़िता ने इस संबंध में कई बार अपने पिता राजेन्द्र पोद्दार और बेगुसराय के बलिया स्थित मायके के अन्य सदस्यों को जानकारी दी थी. एक बार उसे घर से निकाल भी दिया गया था, हालांकि पंचायत के बाद उसे फिर ससुराल भेजा गया. इसके बाद एक अक्तूबर को आग लगाकर उसकी हत्या कर दी गयी. न्यायालय की सुनवाई में अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक प्रफुल्ल चंद्र राही कर रहे थे.
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